बीड. महाराष्ट्र में बीड जिले के परली में रविवार को परली तालुका कानूनी सेवा समिति और परली बार एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित एक लोक अदालत में कुल 86 मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन मामलों में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ-साथ विभिन्न बैंकों, क्रेडिट सोसायटियों और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (Mahavitaran) से जुड़े विवाद भी शामिल थे।
अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत (Lok Adalat) ने 62 लंबित मामलों के साथ-साथ मुकदमे से पहले के 24 मामलों का भी निपटारा किया, जिससे हल किए गए मामलों की कुल संख्या 86 हो गयी। इन समझौतों के माध्यम से, बैंक और ऋण संस्थान कुल 68,85,284 रुपये की राशि वसूल करने में सफल रहे। लोक अदालत की कार्यवाही पैनल के सदस्यों द्वारा संचालित की गयी, जिसमें परली न्यायालय के न्यायिक अधिकारी न्यायमूर्ति डी. आर. बोर्डे और न्यायमूर्ति डी. वाई. रायरीकर शामिल थे। इनके साथ ही अधिवक्ता वी. डी. धुमाल और वी. एम. जगत्कार ने भी इसमें योगदान दिया, जिन्होंने सुनवाई के दौरान मध्यस्थ के रूप में कार्य किया।
कानूनी बिरादरी और प्रशासनिक कर्मचारियों के कई सदस्यों ने लोक अदालत के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया। इसमें भाग लेने वालों में परली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता डी. बी. कडबाने, अधिवक्ता आर. वी. गिट्टे, अधिवक्ता प्रदीप गिराम, अधिवक्ता आर. वी. देशमुख, अधिवक्ता मिर्ज़ा मंज़ूर अली, अधिवक्ता माधवराव मुंडे (Madhavrao Munde), अधिवक्ता वैजनाथ नागरगोजे, अधिवक्ता दिलीप स्वामी, अधिवक्ता प्रभाकर सतभाई, सहायक अधीक्षक गिरिधर जोशी, तथा बैंक रिकवरी अधिकारी राहुल गोपनपाले और रघुनाथ, आदि प्रमुख थे।
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