हिमाचल प्रदेश में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

Wed, Mar 04 , 2026, 12:38 PM

Source : Uni India

धर्मशाला: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (The National Legal Services Authority) 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश के हर ज़िले और निचली अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) लगाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चिराग भागू सिंह ने बुधवार को कहा कि यह पहल नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश स्टेट विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार की जा रही है। लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, शादी के मामले, चेक बाउंस के मामले और दूसरे पहले के मुकदमे और लंबित मामलों की सुनवाई होगी। जो लोग मामले करने से पहले आपसी सहमति से विवाद सुलझाना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं। 

मदद के लिए, लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 01892-222370 पर या धर्मशाला (01892-222018), कांगड़ा (01892-264808), देहरा (01970-233599), पालमपुर (01894-231614), नूरपुर (01893-220770), बैजनाथ (01894-262477), जवाली (01893-264307) और इंदौरा (01893-241210) में सब-डिवीजनल लीगल सर्विसेज़ कमेटियों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के ज़रिए ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं।

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