मुंबई: मुंबई की तंग गलियों, घनी बस्तियों और सड़कों पर सड़क के दोनों तरफ गैर-कानूनी पार्किंग (Illegal parking in Mumbai) फायर ब्रिगेड के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई बार आग लगने पर फायर इंजन को मौके पर पहुंचने में देरी होती है, जिससे जान-माल का बहुत नुकसान होता है। इसी को देखते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (Municipal Corporation) ने एक सख्त कदम उठाते हुए बचाव अभियान में रुकावट डालने वाले गाड़ी मालिकों के खिलाफ सीधे केस करने का फैसला (rescue operations) किया है।
म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी (Municipal Commissioner Bhushan Gagrani) ने सोमवार (2 तारीख) को एडमिनिस्ट्रेशन को साफ आदेश देते हुए कहा, "गैर-कानूनी पार्किंग के मामलों में, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आती है, संबंधित गाड़ी मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यह फैसला शहर में बढ़ती फायर सेफ्टी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है।
मुंबई फायर सर्विस चीफ रवींद्र अंबुलगेकर ने कहा, “अगर किसी नागरिक से बिना इजाज़त पार्किंग के बारे में शिकायत मिलती है, तो उसे तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल अधिकारियों को भेजा जाएगा। इस प्रोसेस से शिकायतों पर जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा और इमरजेंसी में बचाव अभियान ज़्यादा अच्छे से चल सकेगा।” पूर्व चीफ फायर ऑफिसर किरण कदम ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा, “यह नियम सिर्फ कागजों पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि बिना किसी दबाव के और लगातार लागू होना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम को ऊंची इमारतों, टावर परमिट और फायर सेफ्टी नियमों पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए।” महाराष्ट्र फायर सर्विस के पूर्व डायरेक्टर एम. वी. देशमुख ने भी इस फैसले का समर्थन किया और न सिर्फ गैर-कानूनी पार्किंग बल्कि VIP गाड़ियों, बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन और नियमों को तोड़कर बनाई गई ऊंची इमारतों से होने वाली रुकावटों पर भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत बताई। इस बीच, उम्मीद है कि अगर नगर निगम का यह फैसला असरदार तरीके से लागू होता है, तो इससे मुंबई में फायर सेफ्टी को और बेहतर बनाने में ज़रूर मदद मिलेगी।



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