सासाराम। सासाराम जिले के अगरेर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में 7 साल पूर्व हुए 14 वर्षीय नाबालिग मनु कुमार (Manu Kumar) की नृशंस हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई करने के बाद जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार (Anil Kumar) की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों में सुमन देवी (Suman Devi) उर्फ चूमन देवी, दूधेश्वर चौधरी, फूलचंद चौधरी एवं प्रकाश चौधरी सभी निवासी ग्राम भगवानपुर,थाना अगरेर के रहने वाले हैं। इस मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता अशोक चौधरी के लिखित तहरीर के आधार पर दर्ज हुई थी।जिसका ट्रायल उक्त अदालत में चल रहा था।
अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उक्त घटना 7 साल पूर्व अगरेर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में 5 मार्च 2019 को घटी थी। घटना तिथि को शाम 7:20 बजे मनु अपने घर से खाना खाकर बिना बताए घर से कहीं बाहर चला गया था। जब रात्रि 11:00 बजे तक मनु घर नहीं लौटा तब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर की। सुबह 9:00 बजे गांव के ही कृष्णा चौधरी जब अपने खेत के पटवन के लिए गए थे, तो वहीं खेत में मनु की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। इस हत्या के पीछे अवैध संबंध की बात कही गई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है।वहीँ सभी अभियुक्तों पर पाँच पाँच हजार रुपया अर्थदण्ड भी लगाया गया है।



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Wed, Jan 21 , 2026, 07:14 PM