बुलन्दशहर। बुलन्दशहर के ककोड़ कस्बे में पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा के पूर्व नगर पालिका (BSP municipal) चेयरमैन इरशाद उर्फ भोलू (Irshad alias Bholu) की 70 लाख रुपये से अधिक कीमत की चल-अचल संपत्ति एवं दानिश की एक लाख 56 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत गैंगस्टर इरशाद उर्फ भोलू एवं दानिश की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 113 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट, एक स्कूटी तथा एक बुलेट मोटरसाइकिल शामिल है।
पुलिस के अनुसार कुर्क किए गए 113.71 आवासीय प्लॉट एवं स्कूटी जिनकी अनुमानित कीमत करीब 68 लाख90 हजार 500 रुपये, तथा दानिश की बुलेट मोटरसाइकिल जिसकी कीमत करीब 1 लाख 56 हजार रुपये आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान घर के बाहर ढोल-नगाड़ा बजाकर मुनादी कराई गई। बताया गया है कि इरशाद उर्फ भोलू बसपा के टिकट पर एक बार स्वयं तथा दूसरी बार उनकी पत्नी बब्बो परवीन नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हो चुकी हैं। ककोड़ थाना पुलिस ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार अभियुक्त इरशाद उर्फ भोलू एवं दानिश का आपराधिक इतिहास है तथा दोनों के विरूद्ध एक एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है।



Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Fri, Jan 16 , 2026, 08:40 PM