High Court refuses to give custody: महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने लड़की की कस्टडी उसके माता-पिता को देने से किया इनकार

Fri, Dec 13, 2024, 10:25

Source : Uni India

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शुक्रवार को एक अंतरधार्मिक जोड़े के मामले में एक लड़की की कस्टडी उसके माता-पिता को देने से इनकार कर दिया। जबकि यह संकेत दिया कि वह उसे अपनी पसंद के अनुसार कार्य करने की अनुमति देने वाला आदेश पारित करेगा।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे (Bharati Dangre) और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे (Manjusha Deshpande) की खंडपीठ एक 20 वर्षीय मुस्लिम लड़के द्वारा दायर 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें पुलिस को 19 वर्षीय हिंदू लड़की को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसे मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ रहने के मुद्दे पर पुलिस द्वारा आश्रय गृह भेजा गया था।

लड़के ने लड़की की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए अदालत का रुख किया और तर्क दिया कि उसकी हिरासत गैरकानूनी है और उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। “हम उसे आज़ाद कर रहे हैं... उसे वह करने दें जो वह चाहती है। उनका मानना ​​है कि यह उनकी जिंदगी है। हम केवल उसके भाग्य की कामना कर सकते हैं,'' न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसे उचित समय पर सुनाया जाएगा।

Latest Updates

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups