बालोद। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बालोद जिले (Balod district) में डैम घूमने पहुंचे नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका (minor lovers) का अश्लील वीडियो बनाकर दो युवकों (two young men) ने दुष्कर्म (Raped) किया और इस सिलसिले में आज तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार (Police three arrested) कर लिया।
पुलिस ने मंगलवार को बताया आरोपी युवकों ने पांच घंटे तक छात्रा को बंधक बनाया। उसका रिकॉर्ड वीडियो दिखाया, ब्लैकमेल किया फिर वारदात को अंजाम दी। अब इस मामले पर नाबालिग प्रेमी सहित दुष्कर्म के आरोपी दो ग्रामीण युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया है। पूरा मामला दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र का है।
पुलिस ने बताया कि रविवार को अपराह्न करीब दो बजे बजे 10वीं कक्षा की छात्रा को उसी कक्षा का एक छात्र बहला-फुसलाकर रजही डैम ले गया। अपराह्न 2.30 बजे रजही निवासी वासुदेव विश्वकर्मा (21 वर्ष) और लोमन गोंड (28 वर्ष) ने छात्र-छात्रा का पीछा कर चुपके से उनके अश्लील वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद दोनों युवकों ने उन्हें बंधक बना लिया और अपराह्न तीन बजे से रात तक डैम में बैठाकर ब्लैकमेल करते रहे। अंततः रात 8.30 बजे छात्रा से दुष्कर्म किया और फिर उसे घर जाने दिया।
दल्लीराजहरा पुलिस के अनुसार, आरोपी वासुदेव विश्वकर्मा और लोमन गोंड ने छात्रा को बंधक बनाकर बार-बार उसका रिकॉर्ड किया गया आपत्तिजनक वीडियो उसे दिखाया, वायरल करने की धमकी देकर लगातार छेड़छाड़ की, डराया-धमकाया और मारपीट भी की। छात्रा रोती रही, लेकिन आरोपियों ने संबंध बनाने के बाद ही उसे घर जाने दिया।
पुलिस के अनुसार अपराह्न में ट्यूशन के लिए निकली छात्रा जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने पहले ट्यूशन क्लास में पूछताछ की, फिर उसकी सहेलियों के घर जाकर तलाश की, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली।
देर शाम गार्डन के पास उसकी स्कूटी संदिग्ध हालात में खड़ी मिली। इसके बाद परिजन तत्काल थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी, तभी रात 9:30 बजे सूचना मिली कि छात्रा घर वापस लौट आई है। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी रात प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात तक आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया।
दल्लीराजहरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) विकास पाटले और जांच अधिकारी (टीआई) संतोष भुआर्य ने बताया कि मामले में बीएनएस की धारा 147/2, 127, 62, 49 तथा पाक्सो एक्ट की धारा छह के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, बहला-फुसलाकर डैम ले जाकर दुष्कर्म करने वाले नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं डैम में वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने वाले दो अन्य आरोपियों को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।



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Tue, Mar 03 , 2026, 04:08 PM