मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (President Vladimir Putin) ने सशस्त्र विद्रोह करने या उसमें भाग लेने के लिए आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान वाले कानून पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकारी कानूनी पोर्टल (Government legal portal) पर पोस्ट किए गए दस्तावेज़ में यह जानकारी दी गयी है। दस्तावेज में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से किसी व्यक्ति की मौत या अन्य गंभीर परिणाम होते हैं।
कानून के अनुसार, रूस के संवैधानिक आदेश को ध्वस्त करने या जबरन बदलने या इसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के उद्देश्य से सशस्त्र विद्रोह का संगठन या नेतृत्व करने पर 15 से 20 साल की कैद की सजा होगी। समान उद्देश्यों के लिए सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने पर 12 से 20 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है। पुतिन ने एक अन्य कानून पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रूस की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में दुश्मन की सहायता करने के लिए किसी विदेशी को 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।



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Sat, Dec 28 , 2024, 08:54 PM