रांची। विधानसभा मानसून सत्र (Assembly Monsoon Session) को लेकर निषेधाज्ञा जारी (Prohibitory orders issued) की गयी है। इस दौरान विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित (Gherao organised) नहीं किये जा सकेंगे।
इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि (Assembly Session Period) के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, उत्कर्ष कुमार ने गुरुवार रात बीएनएसएस की धारा163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 26 जुलाई के प्रातः 08:00 बजे से दो अगस्त रात 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
निषेधाज्ञा के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलने पर पांबदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने और ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।



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Thu, Jul 25 , 2024, 09:11 AM