Golden Temple Gurbani telecast: स्वर्ण मंदिर की गुरबाणी का होगा मुफ्त प्रसारण, पंजाब में बढ़ा विवाद!

Mon, Jun 19 , 2023, 12:15 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

पंजाब.  पंजाब की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब (Harmandir Sahib) यानी स्‍वर्ण मंदिर (Golden Temple) में होने वाली गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करने का ऐलान किया है. इसको लेकर सरकार अगले कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है और प्रस्ताव के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद गुरबाणी के प्रसारण के लिए टेंडर की जरूरत नहीं (tender for the broadcast of Gurbani) होगी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने एक ट्वीट कर जानकारी दी. हालांकि, इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है और विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया है.
20 जून को विधानसभा में पेश किया जाएगा प्रस्ताव
पंजाब सरकार ने कहा है कि वह स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) से गुरबाणी (Gurbani) का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के एजेंडे को मंजूरी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि 20 जून को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा.
सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन करेगी पंजाब सरकार
मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि गुरबाणी को एक चैनल तक सीमित रखने के बजाय इसका निशुल्क प्रसारण किया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है, 'अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब से पवित्र गुरबाणी का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी. भगवंत मान ने दावा किया कि यह फैसला दुनिया भर के सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप है.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने किया विरोध
सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति' ने पंजाब सरकार के इस कदम का विरोध किया है और इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है. फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रमुख एचएस धामी ने कहा कि पंजाब सरकार को सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि श्री दरबार साहिब से गुरबाणी के प्रसारण पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और गुरबानी का प्रसारण घर-घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की संप्रभुता को चुनौती देना चाहते हैं, वे ऐसा… <a href="https://t.co/shD0RPjKuQ">https://t.co/shD0RPjKuQ</a></p>&mdash; RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) <a href="https://twitter.com/rpsinghkhalsa/status/1670492627224137728?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
मुख्यमंत्री नहीं दे सकते गुरुद्वारा कमेटी की संप्रभुता को चुनौती: बीजेपी
बीजेपी नेता आरपी सिंह खालसा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकते हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि श्री दरबार साहिब से गुरबाणी के प्रसारण पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और गुरबाणी का प्रसारण घर-घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की संप्रभुता को चुनौती देना चाहते हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते. इसे किसी भी तरह से वैध या उचित नहीं माना जाएगा. अखिल भारतीय सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 को केवल भारत की संसद द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है.
सिर्फ संसद से हो सकता है अधिनियम में संशोधन: अकाली दल
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से गुरबाणी के सीधे प्रसारण को लेकर किए गए ट्वीट का शिरोमणी अकाली दल ने विरोध किया है. अकाली दल के नेता अर्शदीप सिंह कलेर ने इस फैसले पर कहा कि मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान किसी और साइट से हटाना चाहते हैं. मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि 1925 सिख गुरुद्वारा एक्ट में संसोधन सिर्फ देश की संसद में की जा सकती है.

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