नई दिल्ली, 22 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) झटका दिया है। कोर्ट ने नवाब मलिक की ज़मानत याचिका (Bail petition) पर सुनवाई करने से इनकार (Refuse) कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा।
मलिक ने याचिका दायर कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से की जा रही जांच के मामले में रिहाई की मांग की थी। दरअसल 15 मार्च को बांबे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। नवाब मलिक ने याचिका में कहा था कि स्पेशल कोर्ट की ओऱ से हिरासत में भेजने का आदेश पूरी तरह गैरकानूनी है।
बता दें कि ईडी ने 23 फरवरी को आतंकी दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में दाऊद की बहन हसीना पारकर से जुड़े भूमि सौदे के मामले में मलिक को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।



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Fri, Apr 22 , 2022, 12:28 PM