शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार (The Himachal Pradesh government) ने स्पष्ट किया है कि संविदा शिक्षकों का वेतन संबंधित नियमित शिक्षकों की पे-मैट्रिक्स (pay matrix) के 60 प्रतिशत के आधार पर एक जनवरी 2016 से उनके नियमितीकरण तक निर्धारित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय (Directorate of School Education) द्वारा इस माह जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh High Court) के हालिया आदेशों के आलोक में जारी किया गया है, जो संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण से संबंधित हैं। अधिसूचना के अनुसार, संविदा शिक्षकों का वेतन संबंधित नियमित संवर्ग के लागू पे-मैट्रिक्स के प्रथम सेल के 60 प्रतिशत के बराबर तय किया जाएगा।
यह वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप होगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह स्पष्टीकरण सीओपीसी संख्या 722/2024 (सीडब्ल्यूपी संख्या 2056/2023 एवं 7224/2024) में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आवश्यक हुआ। न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के संविदा अवधि के वेतन का निर्धारण संशोधित वेतनमान की न्यूनतम सीमा तथा अनुमन्य वार्षिक वृद्धि सहित एक जनवरी 2016 से प्रभावी अधिसूचना के अनुसार किया जाए, जो लंबित पत्र पेटेंट अपील (एलपीए) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
निदेशालय ने कहा कि वेतन निर्धारण को लेकर विभिन्न स्तरों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे। इसलिए राज्य के सभी उपनिदेशकों (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) को एकरूप निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आदेशों का समान रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्णय राज्य भर के बड़ी संख्या में संविदा शिक्षकों को लाभ पहुंचाने वाला माना जा रहा है, जो न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वेतन समानता की मांग कर रहे थे।



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