नयी दिल्ली: दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को आरोप मुक्त कर दिया। राउज एवेन्यू अदालत (Rouse Avenue Court) के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने जिन अन्य प्रमुख लोगों को आरोपमुक्त किया है, उनमें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता, विजय नायर, समीर महेंद्रू और अन्य शामिल हैं। यह मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोपों के कारण वापस ले लिया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का आरोप था कि इस नीति के जरिए निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई की जांच में खामियां हैं। जांच एजेंसी की रिपोर्ट को पहली नजर से देखने पर कोई केस ही नहीं बनता। इस मामले में केजरीवाल को 177 दिन और सिसोदिया को 510 दिनों तक जेल में रखा गया था। इस घोटाले में दोनों को जेल में डालने और बीजेपी के इसे मुद्दा बनाकर हमलावर होने से आम आदमी पार्टी पर गहरा असर पड़ा। पहली बार पद पर रहते हुए दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री जेल गया। फिर इस मामले ने आम आदमी पार्टी की इतनी बदनामी की, उसे दिल्ली विधानसभा चुनावों में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा।



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Fri, Feb 27 , 2026, 12:48 PM