रामनगर। उत्तराखंड में रामनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) ने ठेका वाहन स्वामियों, चालकों तथा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि ठेका वाहनों का सार्वजनिक बस (public bus) सेवा की तरह अवैध संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश रामनगर, भतरोजखान, भिकियासैंण, धूमाकोट, बेतालघाट और देघाट क्षेत्र के वाहन स्वामियों व यूनियन प्रतिनिधियों को जारी किया गया है।एआरटीओ प्रशासन सुरेंद्र सिंह कपकोटी (Surendra Singh Kapkoti) ने बताया कि रामनगर परिक्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई ठेका वाहन परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक बस सेवा की तरह मध्यवर्ती स्थानों से सवारियां उठा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी अवगत कराया है कि ऐसे वाहन निर्धारित अनुबंध के बजाय खुले तौर पर यात्रियों को बैठा रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत है।
उन्होंने यह भी कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ वाहन संचालक अपने वाहनों पर बोर्ड और पोस्टर लगाकर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सार्वजनिक रूप से सवारियां लेने की सूचना प्रसारित कर रहे हैं। यह आचरण मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। एआरटीओ ने समस्त टैक्सी और मैक्सी वाहन स्वामियों व चालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने ठेका वाहनों का संचालन केवल निर्धारित परमिट शर्तों के अनुरूप ही करें। भविष्य में यदि कोई वाहन ठेका गाड़ी के रूप में स्वीकृत होने के बावजूद स्टेज कैरिज की तरह संचालित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर चालान, जुर्माना, परमिट निरस्तीकरण अथवा निलंबन जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



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