पान मसाले पर उपकर और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की अधिसूचना जारी,1 फरवरी से लागू; दूसरे सामानों पर भी लग सकता है उपकार 

Thu, Jan 01 , 2026, 12:30 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नयी दिल्ली: सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम(National Security and Public Health Cess Act), 2025 को आगामी 01 फरवरी से लागू करने और तंबाकू उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नयी दरें तय करने संबंधी अधिसूचनायें जारी कर दी हैं। ये अधिसूचनाएं बुधवार देर रात जारी की गयीं। संसद के शीतकालीन सत्र में उपकर से संबंधित विधेयक पारित किया गया था। अधिनियम में सामान बनाने या बनाने के लिए लगाई गई मशीनरी या की जाने वाली प्रक्रिया पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। 

इस उपकर से होने वाली कमाई केंद्र के समेकित कोष (Consolidated Fund) में जायेगी और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। शुरुआत में इसे पान मसाले पर लागू किया गया है हालांकि अगर जरूरी हुआ तो सरकार दूसरे सामानों पर भी उपकर लगाने के लिए अधिसूचित कर सकती है। वित्त मंत्रालय इससे संबंधित नियम के लिए भी अधिसूचना जारी की है। एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, 01 फरवरी से बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जायेगा।

 पान मसाला, गैर-विनिर्मित तंबाकू और उसके अपशिष्ट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी सिगरेट, चेरूट, सिगारिलो और सिगार, अन्य विनिर्मित तंबाकू और तंबाकू के विकल्प, बिना दहन के उपभोग के लिए बने तंबाकू उत्पाद, और तंबाकू तथा निकोटीन के विकल्प से बने बिना दहन के उपभोग के लिए बने तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर नयी दरों के लिए अधिसूचना जारी की गयी है।

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