लोकल बॉडी इलेक्शन: SC में सुनवाई के दौरान वकीलों ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Fri, Nov 28 , 2025, 02:30 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

SC on Local Body Elections : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र में लोकल बॉडी (Local bodies in Maharashtra) के इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। इससे साफ हो गया कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन समय पर ही होंगे। कोर्ट ने OBC रिज़र्वेशन के मुद्दे पर लोकल बॉडी के इलेक्शन रोकने की पिटीशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इलेक्शन पर कोई रोक नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। वकीलों ने कहा कि इलेक्शन तो होंगे लेकिन 50 परसेंट की लिमिट पार नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ है कि राज्य में वोटिंग प्रोसेस 2 दिसंबर को पूरा हो जाएगा।

जानिए कोर्ट के फैसले के बाद वकीलों ने क्या कहा

कोर्ट के फैसले के बाद इस बारे में बात करते हुए वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि राज्य में इलेक्शन प्रोग्राम जैसे अनाउंस किए गए हैं, वैसे ही इलेक्शन होंगे। OBC के लिए एडिशनल सीटें वैसी ही रहेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये चुनाव 50 परसेंट की लिमिट बनाए रखते हुए ही कराए जाएं। कोर्ट ने ऐसे निर्देश इलेक्शन कमीशन को दिए हैं।

राज्य में लोकल बॉडी चुनावों का रास्ता साफ

जो चुनाव बाकी हैं, उनमें म्युनिसिपल और म्युनिसिपल काउंसिल चुनावों का रास्ता भी साफ हो गया है। बस शर्त यह रखी गई है कि 50 परसेंट की लिमिट पार न हो। इसमें भी उन्होंने यही आदेश लागू किया है कि अगर 50 परसेंट की लिमिट पार होती है, तो वे चुनाव भी होंगे। यह फैसला उन 57 जगहों पर लागू होगा जहां लिमिट पार हुई है।

कोर्ट की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी

57 जगहें ऐसी हैं जहां OBC का परसेंटेज 50 परसेंट से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। वकीलों ने कहा कि वहां भी चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे OBC कम्युनिटी हो या पॉलिटिकल पार्टियां, आज सभी ने राहत की सांस ली होगी। यह बहुत बड़ी बात है और यह साफ है कि राज्य में चुनाव होंगे। कोर्ट ने चुनाव का गतिरोध तोड़ा

कोर्ट ने इस मुद्दे का गतिरोध तोड़ा है। उसने चुनाव कराने का संकेत दिया है। मामला तीन जजों के सामने जाएगा। सुनवाई 21 जनवरी को होगी। उस समय डेटा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चुनाव न टालने का फैसला किया। इस फैसले से लोकल बॉडी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे उम्मीदवारों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकल बॉडी चुनाव की लड़ाई असल मायने में शुरू हो गई है।

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