"महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई: क्या लगेगी चुनाव पर रोक?"

Tue, Nov 25 , 2025, 10:20 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Supreme Court Maharashtra Local Body Election 2025:  लोकल बॉडी के चुनावों को लेकर आज (25 नवंबर) सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होगी। ध्यान इस बात पर रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ज़िला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद (नगरपंचायत-नगरपरिषद चुनाव 2025) के चुनावों के संबंध में असल में क्या फैसला देगा, जिनमें 50% रिज़र्वेशन लिमिट पार हो गई है।

याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट यह साफ़ करे कि लोकल बॉडी चुनाव होते समय जिन जगहों पर 50% रिज़र्वेशन लिमिट पार हो रही है, वहां 50% रिज़र्वेशन लिमिट के अंदर OBC रिज़र्वेशन कैसे दिया जाएगा। राजनीतिक रूप से बहुत अहम माने जाने वाले इन चुनावों को 'मिनी-असेंबली' माना जाता है। इसलिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान रिज़र्वेशन विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर टिका हुआ है।

असल में विवाद क्या है? (महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन 2025)
विकास गवली की फाइल की गई पिटीशन में दावा किया गया है कि कुछ लोकल बॉडीज़ में रिज़र्वेशन रेश्यो को 50 परसेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ऊपर रखा गया है, जो कानून के खिलाफ है। हालांकि, राज्य सरकार का दावा है कि बंथिया कमीशन रिपोर्ट का हवाला देकर रिज़र्वेशन को सही तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है।

कितनी जगहों पर 50% रिज़र्वेशन लिमिट पार हो रही है? (नगरपंचायत-नगरपरिषद इलेक्शन 2025)
जिला परिषद - 32 में से 17 जिला परिषद
पंचायत समिति - 336 में से 83 पंचायत समिति
म्युनिसिपैलिटी - म्युनिसिपल एरिया में 242 में से 40
नगर पंचायत - नगर पंचायत में 46 में से 17
म्युनिसिपैलिटी - म्युनिसिपल एरिया में 29 में से 2

19 नवंबर को हियरिंग में क्या हुआ? (महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन 2025)
कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला सीधे तौर पर इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा है, इसलिए सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा।
50 परसेंट से ज़्यादा रिज़र्वेशन लागू करने का आरोप अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है।
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि म्युनिसिपल इलेक्शन की घोषणा अभी नहीं हुई है, क्योंकि रिज़र्वेशन क्राइटेरिया और लीगल प्रोसेस को पूरा करना है।
लोकल बॉडी इलेक्शन से जुड़ी पिटीशन की सुनवाई अब 25 नवंबर को होगी।

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