रांची। झारखंड उच्च न्यायायलय (High Court) ने सोमवार को राज्य में लंबित स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो (Roshni Khalkho) की ओर से दायर की गयी थी, जिसमें समय पर चुनाव नहीं कराने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गाडोडिया उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने आज अदालत को यह जानकारी दी कि सरकार ने नगर निकाय चुनाव से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और चुनाव संबंधी निर्णयों की प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गयी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की पुष्टि की।
अधिवक्ता सुमित गाडोडिया ने अदालत को बताया कि चुनाव की तैयारी पूरी करने में आयोग को लगभग आठ सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 45 दिन का समय और लगेगा। इस संबंध में आयोग की ओर से न्यायालय में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। साथ ही एक सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी गई है, जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया की रूपरेखा का ब्योरा दिया गया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च 2026 की तिथि तय की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।



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Mon, Nov 24 , 2025, 07:51 PM