मनेंद्रगढ़। कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ सोशल मीडिया में बेहद अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षक को जिला प्रशासन ने पहले कारण बताओ नोटिस दिया और जबाव से असंतुष्ट होने पर उसकी वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शाला बरहोरी के सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार मिश्र (Pradeep Kumar Mishra) ने श्री गांधी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का सीधा उल्लंघन है। इसी तरह स्वयं को भाजपा समर्थक बताने वाले नीलेश मिश्रा पर भी भ्रामक और उकसाने वाली पोस्टें साझा करने का आरोप लगाया गया है।
जिला कांग्रेस कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक, उनके अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फेसबुक पर राहुल गांधी के विरुद्ध अमर्यादित, भड़काऊ और झूठी पोस्टों की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पोस्टें समाज में वैमनस्य फैलाने और राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार करने का प्रयास हैं।
शिकायत प्राप्त होते ही जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रदीप कुमार मिश्र की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया गया।
प्रशासन ने इस घटना को केवल विभागीय दंड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर पूरे मामले की विधिक जांच तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा संकेत है कि लिस अब आईटी अधिनियम और दूसरे कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज भी हो सकती है। जिलाधिकारी के आदेश की प्रतियां जिला शिक्षा अधिकारी, कोषालय अधिकारी और संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं, ताकि दंडात्मक कार्रवाई का पालन तुरंत सुनिश्चित किया जा सके।



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Wed, Nov 19 , 2025, 09:00 PM