Delhi Blast Al-Falah University: दिल्ली क्राइम ब्रांच (Delhi Crime Branch) ने अल-फ़लाह विश्वविद्यालय (Al-Fallah University) के ख़िलाफ़ दो अलग-अलग एफ़आईआर (Fir) दर्ज की हैं। एक एफ़आईआर धोखाधड़ी और दूसरी जालसाज़ी के लिए है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच की एक टीम ने राष्ट्रीय राजधानी के ओखला स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर कुछ दस्तावेज़ माँगे हैं। पुलिस ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा की गई समीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता चलने पर एफ़आईआर दर्ज की गई। पुलिस ने तीन और लोगों को गिरफ़्तार किया है।
दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय पर छापा मारा
केंद्र सरकार ने इसे आतंकवादी कार्रवाई बताया है। कार चालक की पहचान हो गई है। वह हरियाणा के फ़रीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर था। मामले की जाँच कर रही दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय पर छापा मारा और 12 लोगों को हिरासत में लिया। अल-फलाह विश्वविद्यालय का नाम सामने आने के बाद, इसके मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए हैं।
मध्य प्रदेश से दिल्ली आया था परिवार
मध्य प्रदेश के महू में जन्मे 61 वर्षीय सिद्दीकी की प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इंदौर से बी.टेक की पढ़ाई पूरी की। बाद में, उनका परिवार दिल्ली आ गया। इंडिया टुडे के अनुसार, जवाद अहमद सिद्दीकी 1993 में जामिया मिलिया इस्लामिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर बने। जामिया में रहते हुए, उन्होंने अपने भाई सऊद के साथ छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए। उनमें से एक था अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स। जामिया में पढ़ाई के दौरान, जवाद ने अपने कुछ सहपाठियों को अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए राजी किया और उन्हें भारी रिटर्न का वादा किया। हालाँकि, समय पर रिटर्न न मिलने के कारण, सिद्दीकी का व्यवसाय जल्द ही विवादों में आ गया। 2000 में, केआर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जाँच की और दोनों भाइयों को दोषी ठहराया। परिणामस्वरूप, उन्हें तीन साल से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा।
धोखाधड़ी का पैसा लौटाने के बाद बरी
एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 2003 में उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने पाया कि निवेशकों के हस्ताक्षर जाली थे। कुछ गैर-मौजूद कंपनियों के नाम पर भी जमा राशि पाई गई थी। फरवरी 2004 में, सिद्दीकी और उनके भाई को धोखाधड़ी से निवेशकों का पैसा लौटाने पर सहमति जताने के बाद ज़मानत मिल गई। एक साल बाद, पटियाला उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में बरी कर दिया।
अल-फ़लाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की
सिद्दीकी ने 1995 में अल-फ़लाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके वे अध्यक्ष हैं। मुफ़्ती अब्दुल्ला कासिम इसके उपाध्यक्ष और मोहम्मद वाजिद इसके सचिव हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से, सिद्दीकी ने 1997 में दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद के एक मुस्लिम बहुल गाँव धौज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की तर्ज पर एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। यह विश्वविद्यालय बाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय बन गया। 2014 में, हरियाणा विधानसभा ने अल-फलाह विश्वविद्यालय को एक निजी विश्वविद्यालय का दर्जा देने वाला एक अधिनियम पारित किया। आधिकारिक अधिसूचना 2 मई 2014 को जारी की गई थी। इसे 2015 में यूजीसी द्वारा भी अनुमोदित किया गया था।
अल-फलाह ट्रस्ट का एक अस्पताल भी है
यह विश्वविद्यालय तीन मुख्य कॉलेज चलाता है: अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अतिरिक्त, अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आने वाला अल-फलाह अस्पताल, 650 बिस्तरों वाला एक मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल है और आसपास के जिलों के लिए एक प्रमुख सुविधा है।
सिद्दीकी नौ कंपनियों के मालिक हैं
अल-फ़लाह विश्वविद्यालय के अलावा, सिद्दीकी नौ अन्य कंपनियों के भी मालिक हैं। उनके व्यावसायिक हित शिक्षा, निवेश, सॉफ्टवेयर, ऊर्जा और निर्यात के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनमें से अधिकांश संस्थाएँ 274-ए, अल-फ़लाह हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली में पंजीकृत हैं। 78 एकड़ में फैली अल-फ़लाह विश्वविद्यालय भी यहीं से संचालित होता है।



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