भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (Chief Minister Mohan Charan Majhi) ने ओडिशा सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमों में संशोधन (Odisha Survey and Settlement Rules) को मंजूरी दे दी है। इस संसोधन का उद्देश्य भूमि अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाना और भूमि खरीदारों एवं विक्रेताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। मौजूदा व्यवस्था के तहत बंदोबस्त संचालन के दौरान बंदोबस्त अधिकारी द्वारा खरीददार के नाम पर अधिकार अभिलेख (ROR) तैयार किया जाता है।
यदि किसी कारणवश खरीददार का नाम दर्ज नहीं होता है तो मौजूदा प्रक्रिया के तहत राजस्व बोर्ड या अन्य सक्षम पुनरीक्षण न्यायालयों के समक्ष अपील दायर करनी होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अक्सर काम के बोझ के कारण काफी देरी होती है। नए स्वीकृत संशोधन के बाद अब तहसीलदारों को बंदोबस्त प्रक्रिया से पहले कानूनी रूप से खरीदी गई ज़मीन के मामलों में सीधे खरीदार के नाम पर अभिलेखों को दुरुस्त करने का अधिकार होगा।
इस सुधार से प्रभावित ज़मीन मालिक वैध पंजीकृत बिक्री विलेखों या अन्य कानूनी दस्तावेज़ों के आधार पर सुधार के लिए सीधे अपने स्थानीय तहसीलदार के पास आवेदन कर सकेंगे। इससे उन्हें उच्च न्यायालयों या राजस्व बोर्डों का रुख करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से लंबित अपीलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने और ओडिशा में ज़मीन खरीदारों को तेज़ी से राहत मिलने की उम्मीद है।



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Thu, Nov 13 , 2025, 12:28 PM