M-M and Manulife life insurance: महिंद्रा एंड महिंद्रा और मनुलाइफ ने भारत में 50:50 अनुपात में जीवन बीमा संयुक्त उद्यम बनाया!

Thu, Nov 13 , 2025, 08:45 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने जीवन बीमा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा की मनुलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने को मंज़ूरी दे दी है।

एमएंडएम और मनुलाइफ ने 50:50 अनुपात में जीवन बीमा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है, जो नियामक अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में एमएंडएम की 50% चुकता शेयर पूंजी होगी, और शेष 50% चुकता शेयर पूंजी उपरोक्त संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार मनुलाइफ या उसकी किसी भी सहयोगी कंपनी के पास होगी।

एमएंडएम ने एक विज्ञप्ति में कहा, "यह नया उद्यम भारत में महिंद्रा और मनुलाइफ की मौजूदा उपस्थिति को मजबूत करेगा और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक में ग्राहकों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।"

नियामक अनुमोदन मिलने पर, यह संयुक्त उद्यम 2020 में महिंद्रा मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के सफल लॉन्च के बाद, भारत में महिंद्रा और मनुलाइफ के बीच सहयोग का विस्तार करेगा। एम एंड एम ने कहा, "प्रत्येक शेयरधारक की कुल पूंजी प्रतिबद्धता ₹3,600 करोड़ ($400 मिलियन) तक है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक शेयरधारक पहले 5 वर्षों में ₹1,250 करोड़ (US$140 मिलियन) का निवेश करेगा।" समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, महिंद्रा और मनुलाइफ की टीमें बीमा लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु मिलकर काम करेंगी।

महिंद्रा समूह के समूह सीईओ और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने कहा, "बीमा उत्पादों, अंडरराइटिंग और पुनर्बीमा में अपनी वैश्विक क्षमताओं को देखते हुए, मनुलाइफ हमारे लिए सबसे अच्छा स्वाभाविक साझेदार है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह संयुक्त उद्यम भारत में एक कुशल, ग्राहक-केंद्रित बीमाकर्ता का निर्माण करेगा। हमें विश्वास है कि यह संयुक्त उद्यम हमारे शेयरधारकों के लिए सार्थक मूल्य सृजन का एक बहुत ही आकर्षक अवसर प्रदान करता है।"

समझौते की शर्तें
समझौते की शर्तों के अनुसार, एमएंडएम और मनुलाइफ, दोनों को संयुक्त उद्यम कंपनी के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित करने का अधिकार होगा। एमएंडएम को संयुक्त उद्यम कंपनी की पूंजी संरचना में किसी भी बदलाव को प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा, जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों के बीच सहमति के अलावा नई इक्विटी पूंजी का निवेश भी शामिल है।

एमएंडएम को संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए वार्षिक व्यावसायिक योजना और वितरण रणनीति के अनुमोदन और संशोधन को प्रतिबंधित करने का भी अधिकार होगा, जैसा कि संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके पास प्रारंभिक नियुक्ति के बाद कुछ प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को नियुक्त करने, बदलने और हटाने का भी अधिकार होगा।

कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने वित्तीय सलाहकार के रूप में और एजेडबी एंड पार्टनर्स ने महिंद्रा समूह के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया। डेबेवॉइस एंड प्लिम्प्टन एलएलपी ने मनुलाइफ के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया।

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