धार। मध्यप्रदेश की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में होटल में महिला से दुष्कर्म (raping a woman) करने के आरोपी गौरव पाटीदार को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, घटना की जानकारी छुपाने और पुलिस को सूचना न देने पर होटल संचालक अर्जुन पंवार को तीन वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है। शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित (Sharad Kumar Purohit) ने बताया कि पीड़िता अपने देवर के मित्र गौरव पाटीदार के साथ भरोसे में होटल गई थी। आरोपी ने उसे कोलड्रींक पीने को दी, जिसके बाद वह असहज महसूस करने लगी। इसी दौरान आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया और उसका फोटो व वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी ने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कई बार होटल बुलाकर दुष्कर्म किया।
आत्मग्लानि से ग्रस्त पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति को दी और दोनों ने मिलकर पीथमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद गौरव पाटीदार और होटल संचालक अर्जुन पंवार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर गौरव पाटीदार को दुष्कर्म के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्जुन पंवार को पुलिस को जानकारी न देने व साक्ष्य छिपाने के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



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Tue, Nov 11 , 2025, 06:37 PM