बैंकाक: थाईलैंड में नया शराब नियंत्रण कानून आठ नवंबर से प्रभावी हो गया, जिसमें निर्धारित समय-सीमा के बाद शराब पीने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इससे पर्यटन एवं नाइटलाइफ़ को नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्थानीय मीडिया ने रविवार को बताया कि थाईलैंड के पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र ने अल्कोहल नियंत्रण अधिनियम (संख्या दो) बी.ई. 2568 पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें कानूनी रूप से बिक्री के बाद तय समय के अतिरिक्त शराब पीने पर दंड का प्रावधान है।
शराब की खपत पर कड़ा नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बनाए गए इस कानून से जनता एवं पर्यटन उद्योग में व्यापक चिंता उत्पन्न हो गई है। नयी व्यवस्था के अंतर्गत, समय-सीमा का उल्लंघन करने पर सिर्फ़ विक्रेताओं को ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं को भी दंड का सामना करना पड़ सकता है। सुबह 11:00-14:00 और शाम 6:00-24:00 के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने पर 10,000 बाट तक का जुर्माना लग सकता है।
इस कदम की स्थानीय एवं विदेशी मीडिया दोनों ने आलोचना की है और थाईलैंड आने वाले पर्यटकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। यह घोषणा तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गई जिसे अंतरराष्ट्रीय लोगों और व्यापारिक समुदाय की ओर से तीखी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के मनोरंजन एवं रेस्टोरेंट व्यवसायों ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यह कानून थाईलैंड में महामारी के बाद की आर्थिक सुधार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
कई लोगों का कहना है कि जो ग्राहक निर्धारित समय से पहले शराब खरीदते हैं और समय सीमा के कुछ मिनट बाद तक उसे पीते हैं उन्हें भी जुर्माना देना पड़ सकता है। उद्योग प्रतिनिधियों को डर सता रहा है कि नए नियम से थाईलैंड के त्यौहारी मौसम पर असर पड़ सकता है और पर्यटन की गति धीमी हो सकती है। विदेशी पर्यटकों ने सोशल मीडिया और समाचार टिप्पणियों में इस कानून की आलोचना की है तथा इसे अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक कहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वे थाईलैंड की यात्रा करने से बचेंगे और इस क्षेत्र में कम सख्त नियमों वाले देशों की यात्रा करेंगे।
प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने पहले ही आंतरिक मंत्रालय को सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ संशोधनों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाना और पूरे देश में शराब के घंटों को सुबह 4:00 बजे तक बढ़ाना है। वह शराब की बिक्री पर वर्तमान में लागू सख्त समय-सीमा को भी हटाने की योजना बना रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि जनवरी 2026 तक इन संशोधनों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। 2023 में जारी किए गए पहले के मंत्रिस्तरीय अधिनियम के अंतर्गत, बैंकॉक, फुकेट, चोन बुरी, चियांग माई और कोह समुई (सूरत थानी) में मनोरंजन स्थलों को पहले से ही सुबह चार बजे तक की अनुमति प्रदान की गयी है, हालांकि वहां भी पंजीकरण एवं नियमों के अनुपालन के मुद्दे चुनौती बने हुए हैं।
सरकार का मानना है कि शराब की बिक्री के समय को नियंत्रणमुक्त करने से पर्यटन एवं नाइटलाइफ़ पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे संभावित रूप से सैकड़ों अरबों बाट का अतिरिक्त वैट राजस्व प्राप्त हो सकता है। गृह मंत्रालय जल्द ही नए संचालकों के पंजीकरण की निगरानी करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंस प्राप्त स्थल विस्तारित समय सीमा तक कानूनी रूप से शराब बेच सकें।



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