ईडी ने पाक नागरिक को फर्जी पासपोर्ट दिलाने वाले रैकेट के संदिग्ध बिप्लब सरकार के ठिकानों पर छापेमारी की

Mon, Nov 03 , 2025, 12:07 PM

Source : Uni India

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पाकिस्तानी नागरिक आज़ाद मलिक (Pakistani national Azad Malik) को फर्जी भारतीय पासपोर्ट दिलाने (fake Indian passports)  वाले रैकेट के मामले से जुड़े संदिग्ध विप्लव सरकार के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, विप्लव सरकार का नाम बिचौलिये इन्दुभूषण हलदर से पूछताछ के दौरान सामने आया था। हलदर को विदेशियों को पैसे लेकर भारतीय पहचान पत्र (Indian identity cards), जैसे पासपोर्ट आदि मुहैया कराने के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विप्लव सरकार के परिजन भी इन अवैध करतूतों में लिप्त होने के संदेह के कारण जांच के दायरे में हैं।

ईडी ने इन्दुभूषण हलदर उर्फ दुलाल को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी पाकिस्तानी नागरिक आज़ाद हुसैन उर्फ आज़ाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आज़ाद से जुड़े मामले में हुई थी। हलदर को विचार भवन की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया था। उसे ईडी की हिरासत में पांच दिनों के लिए भेज दिया गया। वर्तमान छापेमारी का उद्देश्य और सबूत इकट्ठा करना और अन्य आरोपियों को पकड़ना है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 और 14ए के तहत आजाद मलिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की।

जांच के निष्कर्षों से पता चला कि एक पाकिस्तानी नागरिक आज़ाद हुसैन, मोना मलिक के पुत्र आज़ाद मलिक की फर्जी पहचान के साथ भारत में रह रहा था। वह पैसे के बदले बंगलादेश से अवैध रूप से आये प्रवासियों के लिए धोखाधड़ी से भारतीय पहचान पत्र हासिल करने में संलिप्त था।आज़ाद हुसैन को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि आज़ाद हुसैन भारतीय पासपोर्ट चाहने वाले बंगलादेशी ग्राहकों को नादिया के चकदाह निवासी इंदुभूषण हलदर के पास भेजता था।

हलदर ने इन बंगलादेशी नागरिकों के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने आवेदनों के लिए जाली दस्तावेज़ तैयार किये और इस तरह अपराध से धन अर्जित किया। आजाद मलिक के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के माध्यम से, हलदर अब तक लगभग 250 मामलों में अवैध तरीकों से पासपोर्ट जारी करने में शामिल रहा है। इससे पहले, अदालत ने हलदर की अग्रिम ज़मानत याचिकायें खारिज कर दी थीं। ईडी ने 13 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 एवं धारा 45 के तहत एक आरोपपत्र भी दायर किया है।

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