Tata Motors Demerger: टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर लेने पर शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का क्या असर होगा?

Wed, Oct 29 , 2025, 03:24 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Tata Motors Demerger : टाटा मोटर्स डीमर्जर 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल (PV) बिज़नेस और कमर्शियल व्हीकल (CV) डिवीज़न को दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में अलग कर दिया है। लिस्टेड टाटा मोटर्स के शेयरों (listed Tata Motors shares) का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कर दिया गया है। 14 अक्टूबर, यानी टाटा मोटर्स डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तक, जिन इन्वेस्टर्स के पास टाटा मोटर्स के शेयर थे। 

उन्हें टाटा मोटर्स लिमिटेड में रखे हर एक शेयर के बदले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) का एक इक्विटी शेयर मिला है, जिससे TMLCV और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) दोनों में पैरेलल होल्डिंग्स हो गई हैं। TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के नवंबर में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स डीमर्जर से शेयरहोल्डर्स पर ज़रूरी रेगुलेटरी और टैक्स असर पड़ेगा — शेयर अलॉटमेंट के समय और डीमर्ज की गई एंटिटीज़ में शेयरों की भविष्य की बिक्री के दौरान भी। टाटा मोटर्स डीमर्जर के टैक्स असर ये हैं।

टैक्स का असर
टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के शेयर शेयरहोल्डर्स को अलॉट कर दिए गए हैं। डीमर्जर के तहत, TMLCV शेयरों के अलॉटमेंट पर तुरंत कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ऐसे अलॉटमेंट को “ट्रांसफर” नहीं माना जाता है, जिसका मतलब है कि जब नए शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो शेयरहोल्डर्स पर कोई टैक्स देनदारी नहीं होती है।

ध्रुव एडवाइजर्स के एसोसिएट पार्टनर नितिन बोहरा ने कहा कि टाटा मोटर्स डीमर्जर शेयरहोल्डर्स के लिए टैक्स न्यूट्रल होने की उम्मीद है — मतलब आपको सिर्फ डीमर्जर की वजह से कोई टैक्स नहीं देना होगा। बोहरा ने कहा, "इसका तुरंत कोई टैक्स असर नहीं है — बस आपका मौजूदा इन्वेस्टमेंट दो हिस्सों में बंट जाता है।"

हालांकि, कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब इन्वेस्टर्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स (TMLCV) के शेयर बेचेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को टाटा मोटर्स के शेयर्स की ओरिजिनल खरीद कॉस्ट को दोनों कंपनियों के बीच एक कॉस्ट एलोकेशन रेश्यो का इस्तेमाल करके बांटना होगा, जिसे कंपनी या उसका रजिस्ट्रार (RTA) अनाउंस करेगा। यह रेश्यो आमतौर पर हर बिज़नेस की नेट बुक वैल्यू (NBV) पर आधारित होता है — उनके मार्केट प्राइस पर नहीं — और अक्सर 60:40 के आसपास होता है, हालांकि सही आंकड़ा बाद में कन्फर्म किया जाएगा।

बोहरा ने कहा, "एक बार जब नई कंपनी (TMLCV) लिस्ट हो जाती है, तो शेयरहोल्डर्स के पास एक के बजाय बस दो कंपनियों के शेयर होंगे। टैक्स के मकसद से, जिस तारीख को आपने ओरिजिनली टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे थे, वह आपके नए TMLCV शेयर्स पर भी लागू होगी। हालांकि, जब आप आखिरकार इनमें से कोई भी शेयर बेचते हैं, तो आपके टाटा मोटर्स इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट टाटा मोटर्स और TMLCV के बीच उस रेश्यो के आधार पर बांटी जाएगी जो उनकी नेट वर्थ को दिखाता है।"

नए TMLCV शेयर्स के लिए होल्डिंग पीरियड की कैलकुलेशन टाटा मोटर्स के शेयर्स की ओरिजिनल खरीद की तारीख से की जाएगी, न कि डीमर्जर की तारीख या शेयर क्रेडिट की तारीख से। इससे यह तय होता है कि कोई भी गेन शॉर्ट-टर्म (STCG) या लॉन्ग-टर्म (LTCG) के तौर पर क्वालिफ़ाई होगा या नहीं।

टाटा मोटर्स डीमर्जर: लागू LTCG और STCG
लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG):
12 महीने से ज़्यादा समय तक रखे गए शेयर और ₹1.25 लाख से ज़्यादा के गेन पर 12.5% ​​टैक्स लगता है।

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG): 12 महीने के अंदर बेचे गए शेयर पर 20% टैक्स लगता है। गेन को बांटी गई कॉस्ट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है।

डिविडेंड: इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिविडेंड इनकम ₹10,000 से ज़्यादा है तो 10% TDS लगता है।

हालांकि टाटा मोटर्स डीमर्जर के समय कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन शेयरहोल्डर्स को टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने की असली तारीख का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इन्वेस्टर्स को कंपनी द्वारा बताए गए कॉस्ट एलोकेशन रेश्यो पर भी ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टर्स को टाटा मोटर्स डीमर्जर के टैक्स असर को समझने के लिए एक टैक्स एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए। बोहरा ने कहा, "इसके अलावा, शेयरहोल्डर्स को तुरंत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है — टैक्स के नज़रिए से यह एक आसान बदलाव है।"

FAQs: टाटा मोटर्स डीमर्जर टैक्स असर
1. क्या मुझे TMLCV शेयर मिलने पर टैक्स देना होगा?
नहीं। डीमर्जर के बाद TMLCV शेयर मिलने पर आपको टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि इसे भारतीय टैक्स कानूनों के तहत ट्रांसफर नहीं माना जाता है।

2. मुझे टैक्स कब देना होगा? जब आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स शेयर या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स शेयर बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

3. मेरी खरीद की लागत कैसे कैलकुलेट की जाएगी? आपके ओरिजिनल टाटा मोटर्स शेयर की लागत कंपनी द्वारा बताए गए रेश्यो (जैसे, 60:40) के आधार पर TMLCV और TMPV के बीच बांटी जाएगी।

4. क्या डीमर्जर के बाद मेरा होल्डिंग पीरियड रीसेट हो जाएगा? नहीं। यह तय करने के लिए कि गेन शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म, टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने की ओरिजिनल तारीख लागू होगी।

5. डिविडेंड पर टैक्स कैसे लगेगा? टाटा मोटर्स PV या टाटा मोटर्स CV से मिलने वाले डिविडेंड पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कुल डिविडेंड ₹10,000 से ज़्यादा है तो 10% TDS लगेगा।

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