Delhi NCR AQI: दिवाली के बाद शहरों में सांस लेने में दिक्कत! AQI बढ़ने से एयर क्वालिटी और खराब, 38 में से 36 स्टेशन ‘रेड ज़ोन’ में

Tue, Oct 21 , 2025, 01:08 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Delhi-NCR AQI level: दिवाली के बाद मंगलवार सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी (Delhi's air quality) बहुत खराब रही। सुबह 5:30 बजे, शहर का एवरेज AQI 346 था, और ज़्यादातर इलाके रेड ज़ोन (red zone) में थे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बैन हटाने के बाद लोगों ने ‘ग्रीन’ पटाखे जलाए, लेकिन रविवार को एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में आ गई। सोमवार रात 10 बजे तक, 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने रेड ज़ोन में पल्यूशन लेवल रिकॉर्ड (recorded pollution levels) किया, जिससे पूरी दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर दिखी।

दिल्ली के अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक, शहर के कई इलाकों में AQI 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह का AQI दिवाली शाम के लेवल जैसा ही है। दिल्ली का 24 घंटे का एवरेज AQI, जो रोज़ शाम 4 बजे रिपोर्ट किया जाता है, सोमवार को 345 पर ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, यह डेटा मॉनिटरिंग स्टेशनों से आता है। CPCB के अनुसार, "बहुत खराब" हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारी हो सकती है। आनंद विहार स्टेशन पर PM 2.5 358 और PM 10 340 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, वज़ीरपुर स्टेशन पर AQI 408 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है, जिसमें मुख्य प्रदूषक PM 2.5 है।

AQI क्या है?
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) एक ऐसा टूल है जो लोगों को आसान शब्दों में एयर पॉल्यूशन के लेवल को समझने में मदद करता है। इसे आठ मुख्य प्रदूषकों का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है: पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5), ओज़ोन (O3), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), लेड (Pb), और अमोनिया (NH3)।

ग्रीन क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 
10 अक्टूबर, 2025 को चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने ट्रायल में छूट को ज़ुबानी मंज़ूरी दी: दिवाली के इन पांच दिनों में सिर्फ़ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाज़त होगी, लेकिन हर शाम सिर्फ़ रात 8 बजे से 10 बजे के बीच। यह अप्रैल 2025 में लगाए गए पूरी तरह बैन से अलग है। बेंच ने कहा, “फ़िलहाल, हम दिवाली के पांच दिनों में ट्रायल बेसिस पर इसकी इजाज़त देंगे…हालांकि, हम इसे कुछ समय तक ही सीमित रखेंगे”।

15 अक्टूबर को, बेंच ने कहा कि यह ऑर्डर टेम्पररी है। इसका मकसद यह देखना है कि क्या पटाखों के कुछ कंट्रोल्ड इस्तेमाल की इजाज़त देना प्रदूषण कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाए बिना हो सकता है। कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और राज्य बोर्डों से इस दौरान हवा और पानी की क्वालिटी की जांच करने और 14 से 21 अक्टूबर के बीच एक रिपोर्ट जमा करने को कहा कि पटाखे दिल्ली की हवा पर कैसे असर डालते हैं।

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