Supreme Court on Firecrackers: दिल्ली-एनसीआर में 2025 में 'पटाखे वाली दिवाली (firecracker-free Diwali)' मनाई जा सकती है, जबकि पिछले वर्षों में पटाखों पर सख्त प्रतिबंध था और निवासियों को पटाखे फोड़ने से रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इस क्षेत्र में हरित पटाखों (green firecrackers) के इस्तेमाल की अनुमति देने या पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वीनो चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई की। इससे पहले, 3 अप्रैल को, दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने हरित पटाखों सहित पटाखों पर एक साल के लिए 'पूर्ण प्रतिबंध' लगा दिया था।
आदेश को रोकते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने दिवाली के दौरान प्रतिबंध हटाने की संभावना पर चर्चा की। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय की पाबंदी हटाने की माँग करते हुए कहा, "मैं समय पर आदरपूर्वक आग्रह करता हूँ - जब हम बच्चे थे, तो माता-पिता को बाहर आने के लिए मनाने में कम से कम एक घंटा लग जाता था क्योंकि वे हमें अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे - कम से कम कुछ दिनों तक तो समय पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पूरे जोश के साथ जश्न मनाने दें।"
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Sat, Oct 11 , 2025, 01:53 PM