Delhi-NCR celebrate Patakhe wali diwali: दिल्ली-एनसीआर मनाएगा  'पटाखे वाली' दिवाली? सुप्रीम कोर्ट ने 8-सूत्रीय दिशानिर्देशों के साथ पटाखों की वापसी के संकेत दिए

Sat, Oct 11 , 2025, 01:53 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Supreme Court on Firecrackers: दिल्ली-एनसीआर में 2025 में 'पटाखे वाली दिवाली (firecracker-free Diwali)' मनाई जा सकती है, जबकि पिछले वर्षों में पटाखों पर सख्त प्रतिबंध था और निवासियों को पटाखे फोड़ने से रोका गया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इस क्षेत्र में हरित पटाखों (green firecrackers) के इस्तेमाल की अनुमति देने या पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वीनो चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई की। इससे पहले, 3 अप्रैल को, दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने हरित पटाखों सहित पटाखों पर एक साल के लिए 'पूर्ण प्रतिबंध' लगा दिया था।

आदेश को रोकते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने दिवाली के दौरान प्रतिबंध हटाने की संभावना पर चर्चा की। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय की पाबंदी हटाने की माँग करते हुए कहा, "मैं समय पर आदरपूर्वक आग्रह करता हूँ - जब हम बच्चे थे, तो माता-पिता को बाहर आने के लिए मनाने में कम से कम एक घंटा लग जाता था क्योंकि वे हमें अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे - कम से कम कुछ दिनों तक तो समय पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पूरे जोश के साथ जश्न मनाने दें।"

दिल्ली एनसीआर, हरियाणा द्वारा प्रस्तावित 8-सूत्रीय दिशानिर्देश

  1. केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों की ही अनुमति होगी।
  2. संयुक्त पटाखे, लार्डी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्मित, बेचे या इस्तेमाल नहीं किए जाएँगे।
  3. बिक्री लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से होगी और बिक्री केवल अनुमत निर्माताओं द्वारा ही की जाएगी।
  4. एनसीआर राज्य सरकार, जीएनसीटीडी और पीईएसओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, आदि, कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार न करें और किसी भी बिक्री को बढ़ावा न दें।
  5. केवल दिवाली या किसी अन्य त्योहार के दौरान, रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की सख्त अनुमति होनी चाहिए। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के लिए, समय रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और गुरुपर्व के लिए सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक होना चाहिए।
  6. हरित पटाखे नीरी और पेसो की मंजूरी के बाद विकसित किए जाने हैं। निर्माताओं को हरित उत्पादों के क्यूआर कोड बनाकर नीरी और पेसो को जमा करने होंगे।
  7. गैर-अनुमोदित पटाखों के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जिसमें लाइसेंस निलंबन और निर्माण स्थलों को तत्काल जब्त करना शामिल है।
  8. बेरियम, लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड और मरकरी जैसे प्रतिबंधित रसायनों की मौजूदगी की जांच के लिए पेसो, नीरी, जीएनसीटीडी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पटाखों के नमूनों की समय-समय पर जाँच की जाएगी।  

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