Grenade Attack Case: पंजाब के पूर्व मंत्री के आवास पर ग्रेनेड हमले के मामले में एनआईए ने दायर किया आरोपपत्र

Sun, Oct 05 , 2025, 01:14 PM

Source : Uni India

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया (Punjab minister Manoranjan Kalia) के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी। इसमें हरियाणा के तीन और उत्तर प्रदेश के एक निवासी को आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में अमरोहा (उप्र) का सैदुल अमीन और कुरुक्षेत्र (हरियाणा) का अभिजोत जांगड़ा, यमुनानगर (हरियाणा) का कुलबीर सिंह सिद्धू और करनाल (हरियाणा) का मनीष उर्फ काका राणा के नाम शामिल हैं। 

इनमें से दो आरोपी सैदुल और अभिजोत गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि कुलबीर और मनीष फरार चल रहे हैं। इन चारों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गये हैं। विदित हो कि पंजाब के जालंधर में बने श्री कालिया के घर पर गत सात अप्रैल की रात को ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस मामले की जांच 12 अप्रैल को एनआईए को सौंप दी गई थी।

एनआईए के मुताबिक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सदस्य कुलबीर सिंह ने आरोपी मनीष के साथ मिलकर एक आतंकवादी गिरोह बनाने की साजिश रची। इनका मकसद पंजाब के बड़े-बड़े नेताओं को निशाना बनाकर आम लोगों में दहशत फैलाना और जबरन वसूली से अपने संगठन के लिए धन जुटाना था। इसके बाद मनीष ने सैदुल अमीन को भर्ती किया और उसने ही हमले वाली रात ग्रेनेड फेंका था। कुलबीर ने सैदुल को ग्रेनेड दिया और अभिजोत ने आतंकी काम के लिए धन मुहैया कराया था।

इस हमले के बाद कुलबीर ने एक पोस्टर जारी कर मनीष के साथ मिलकर साजिश रचने की जिम्मेदारी ली। कुलबीर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी रखा गया है। कुलबीर के खिलाफ एनआईए ने अप्रैल 2024 में विहिप नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया था। एनआईए ने फरार लोगों का पता लगाने और गिरफ्तार करने और इस संगठन के अन्य सदस्यों की पहचान करने की अपनी कोशिश तेज कर दी है।

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