नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक और गायक जुबीन गर्ग की मौत के आरोपी श्यामकानु महंत ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की है। उन्होंने मामले की जाँच की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का निर्देश देने की माँग की है।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें गैर-ज़िम्मेदाराना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग के ज़रिए एक सोची-समझी साजिश का शिकार बनाया गया है, जिसका उद्देश्य "उनके बेहद करीबी दोस्त, गर्ग के दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण निधन" में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में एक झूठी कहानी गढ़ना है। याचिका में कहा गया है, "ये आरोप हास्यास्पद हैं क्योंकि याचिकाकर्ता दिवंगत गायक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के समय घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था।"
याचिकाकर्ता 19-21 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में आयोजित होने वाले एक फेस्टिवल का आयोजक था। असम की सीआईडी ने 19 सितंबर को सिंगापुर में गायक की मौत के मामले में महंत को बुधवार को गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 19 सितंबर, 2025 यानी घटना की तारीख को मृतक से मिल भी नहीं पाए, क्योंकि वह महोत्सव की व्यवस्थाओं की देखरेख में व्यस्त था और उनसे 17 सितंबर, 2025 को ही मिले थे।
याचिका में कहा गया है कि दिवंगत गायक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन की खबर भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार दोपहर लगभग 1 बजे मृतक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से याचिकाकर्ता को मिली। शर्मा उन्हें एक नौका में यात्रा करते समय मृतक के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया गया। पुलिस ने शर्मा को भी गिरफ्तार किया है।
महंत की याचिका में कहा गया है कि राज्य का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पूरी सरकारी मशीनरी के साथ-साथ दिवंगत गायक के प्रशंसक भी भावनात्मक रूप से आक्रोशित हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता को राज्य में न्याय नहीं मिलेगा।
याचिका में कहा गया है, "स्थिति की गंभीरता और याचिकाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह और पक्षपात की सीमा इस तथ्य के आलोक में और भी स्पष्ट हो जाती है कि अखिल असम अधिवक्ता संघ ने सार्वजनिक रूप से अपने कानूनी समुदाय के सदस्यों से ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व न करने का आग्रह किया है।"
याचिका में कहा गया है कि बचाव पक्ष का बहिष्कार करने के इस अभूतपूर्व आह्वान के दूरगामी परिणाम होंगे। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव को ही कमजोर करता है, जहाँ निष्पक्ष जाँच, मुकदमे और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार को सर्वोपरि माना जाता है।
याचिका में आगे कहा गया है कि इस तरह का सामूहिक निर्देश अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) के तहत उसके मौलिक अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार देता है।
महंत असम के पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त के छोटे भाई हैं। उन्हें बुधवार को दिल्ली पहुँचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। असमिया संगीत आइकन (52 वर्षीय) की 19 सितंबर को सिंगापुर में एक दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे राज्य में आक्रोश फैल गया।
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Sat, Oct 04 , 2025, 07:34 AM