प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत (court) ने शुक्रवार को हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी (Judge Satya Prakash Tripathi) ने हत्यारोपी मोहम्मद शकील (Mohammad Shakeel) और मोहम्मद नईम (Mohammad Naeem)को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जिले के थाना क्षेत्र जेठवारा के चमरू पुर पठान गांव में दो वर्ष पहले 10 अगस्त 20 23 को जमीनी विवाद को लेकर मोहम्मद शरीफ की लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की मां वादी मुकदमा अवरूल निशा ने थाना जेठवारा में हत्यारोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। मुकदमे की पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की थी।
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