GST Reforms : सरकार द्वारा नए वस्तु एवं सेवा कर (GST Reforms) सुधारों की घोषणा के एक दिन बाद, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल रिसर्च (Standard Chartered Global Research) की एक रिपोर्ट में गुरुवार को कहा गया कि दरों में कटौती (Rate cut) से वित्त वर्ष 26 में जीडीपी (GDP) में 0.1-0.16% की वृद्धि हो सकती है, साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा अनुमान है कि जीएसटी में कटौती (GST cuts) से सालाना आधार पर जीडीपी में 0.1-0.16 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है: गुणक आमतौर पर 1 से थोड़ा कम होता है।" रिसर्च फर्म ने यह अनुमान सरकार के राजस्व घाटे के अनुमान के आधार पर लगाया है, जो लगभग 48,000 करोड़ रुपये या जीडीपी का 0.16% है। इससे जीडीपी में लगभग 0.16% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस वर्ष जीडीपी पर प्रभाव अपेक्षित 0.16% का केवल आधा ही होगा क्योंकि कर कटौती वर्ष के मध्य में शुरू की गई है। वित्तीय सेवा क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने आगे कहा कि इसका पूरा लाभ वित्त वर्ष 27 में दिखाई देगा। इसके अलावा, इन लाभों पर अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर अनिश्चितता का भी असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "इसलिए, हम वित्त वर्ष 26 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को 6.9% पर बनाए रखते हैं। हमारा अनुमान है कि जीएसटी में कटौती से सीपीआई मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 40-60 आधार अंकों तक कम हो सकती है।" इस बीच, मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीद है क्योंकि कई उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं, जिनका सीपीआई में उच्च भारांक होता है, पर जीएसटी दरें 12-18% से घटाकर 5-0% कर दी गई हैं, रिपोर्ट में कहा गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारे डेटा विश्लेषण के आधार पर, सीपीआई बास्केट में 5.3% भारांक वाली चुनिंदा वस्तुओं (बेकरी उत्पाद और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद) पर जीएसटी दर लगभग 18% से घटकर 5% हो गई है।"
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कर कटौती का केवल एक हिस्सा ही उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है, तो भी इस वर्ष मुद्रास्फीति लगभग 20-25 आधार अंकों तक कम हो सकती है। अगले साल इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है – 60 आधार अंकों तक – जब मुख्य मुद्रास्फीति 4.5% के आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती पर विचार करने की ज़्यादा गुंजाइश मिलेगी। बुधवार को, सरकार ने जीएसटी सुधार लागू किए, जिसके तहत ज़्यादातर वस्तुओं को दो कर स्लैब – 5% और 18% – के अंतर्गत रखा गया है, जबकि हानिकारक वस्तुओं पर कर की दर 40% ही रखी गई है।
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Fri, Sep 05 , 2025, 03:43 PM