Saif Ali Khan's property : 5 हजार करोड़ की संपत्ति, पर नहीं हो सकती किसी के नाम! जानें क्या है सैफ अली खान के संपत्ति का विवाद  

Fri, Jan 17 , 2025, 01:56 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान (Bollywood superstar Saif Ali Khan) इस समय सुर्खियों में हैं। कल घर पर उन पर जानलेवा हमला हुआ। सौभाग्यवश, सैफ इस हमले में बच गया। सैफ फिलहाल बांद्रा के लीलावती अस्पताल (Lilavati Hospital in Bandra) में इलाज करा रहे हैं। घर में घुसे एक चोर ने सैफ पर हमला (attacked Saif) कर दिया। सैफ अली खान की कल दो सर्जरी हुईं। सर्जरी पांच से छह घंटे तक चली। इससे पता चलता है कि यह हमला कितना गंभीर था।

एक चोर ने सैफ अली खान को चाकू मार दिया। उसके शरीर पर छह घाव थे। रीढ़ की हड्डी की चोट गंभीर थी। न्यूरोसर्जन डॉ. नितिन डांगे ने इस कठिन सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सैफ की पीठ के पीछे से एक तेज चाकू निकाला गया। सैफ की सेहत अब खतरे में नहीं है। अगले दो-तीन दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

इस हमले के बाद सैफ अली खान के परिवार, उनके बच्चों, उनकी आने वाली फिल्मों, उनकी संपत्ति और उनके कारोबार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सैफ अली खान नवाबों के परिवार से आते हैं। सैफ अली खान पटौदी परिवार के 10वें नवाब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पास 5,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें हरियाणा में पटौदी पैलेस और भोपाल में संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा सैफ का 'हाउस ऑफ पटौदी' नाम से एक ब्रांड भी है। उन्होंने 2018 में यह व्यवसाय शुरू किया था। उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में स्टोर खोलना शुरू कर दिया। सैफ के पास आज 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति है।

सैफ की दो शादियां
सैफ अली खान ने दो बार शादी की। उनका अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह से तलाक हो चुका है। उनके दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। उन्होंने करीना से दूसरी शादी की। उस विवाह से उनके दो बच्चे, तैमूर और जेह हैं।

धन को साझा क्यों नहीं किया जा सकता?
सैफ अली खान की विरासत में मिली संपत्ति लगभग 5,000 करोड़ रुपये है। लेकिन वह इस संपत्ति को अपने चार बच्चों में नहीं बांट सकते। क्योंकि उनकी संपत्ति शत्रु विवाद अधिनियम 1968 (Enemy Dispute Act 1968) के अंतर्गत आती है। इस कानून के तहत कोई भी उस संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

वे लोग जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान या 1965 और 1971 के युद्धों के बाद पाकिस्तान चले गए थे। वहाँ के नागरिक बन गये। उनकी सभी अचल संपत्तियों को 'शत्रु विवाद संपत्ति' घोषित कर दिया गया।

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