High Court direction: हाईकोर्ट का निर्देश, निकाय चुनाव कार्यक्रम का ब्योरा पेश करे राज्य सरकार!

Tue, Aug 13 , 2024, 07:53 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नैनीताल। हाई कोर्ट (High Court) ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव (Civic elections) नहीं कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका (Public interest litigation filed) पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि नियत किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेशित किया है कि तब तक वह पूरा चुनाव कार्यक्रम पेश करे और चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के बारे में भी अवगत कराए। कोर्ट ने चुनाव कराने संबंधी अन्य याचिकाओं को भी एक साथ लिस्ट कराने के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर (Advocate General SN Babulkar) ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में तय समय के भीतर चुनाव लोक सभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाए, क्योंकि राज्य का प्रशासन लोक सभा के चुनाव सम्पन्न कराने में व्यस्त था। उसके बाद बरसात शुरू हो गई और आधा प्रशासन आपदा में व्यस्त है। पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली है। राज्य सरकार अक्टूबर माह में निकाय चुनाव सम्पन्न करा लेगी।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि तय समय के अनुसार चुनाव हो जाने चाहिए थे लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देकर भी चुनाव नही कराए यह तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अभी तक राज्य सरकार ने चुनाव सम्पन्न कराने वाली संस्था का स्टेट एलेक्शन कमिश्नर तक नियुक्त नही किया। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक चुनाव कराने का पूरा प्लान पेश करने को कहा है।

याचिका में कहा गया कि जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव (Urban Development) ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि छह माह के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिये जाएंगे। फिर अप्रैल में कहा कि चुनाव छह माह के भीतर करा लिये जाएंगे। याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए छह माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर पालिकाओं व नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह बीत गए फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नही किया, उल्टा निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग किया जाता है। उस स्थिति में भी सरकार को छह माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया गया और न ही सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जाएं।

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