Maharashtra Political. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य के सभी दुकानदारों को मराठी साइनबोर्ड (Marathi signboards) लगाने के लिए 25 नवंबर तक की डेडलाइन दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जायेगी. मनसे ने मराठी बोर्डों के मुद्दे पर भी आक्रामक रुख अपना लिया है. एमएनएस चेंबूर डिविजन के अध्यक्ष मौली थोरवे (MNS Chembur Division President Mauli Thorway) ने चेतावनी दी है कि मराठी बोर्ड बनाएं वरना एमएनएस की उथल-पुथल (turmoil in MNS) के लिए तैयार रहें.
एमएनएस (MNS) ने मराठी बोर्डों के लिए राज्य भर में आक्रामक अभियान चलाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इन मराठी बोर्डों को लेकर नियम बनाए हैं. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 25 नवंबर, 2023 तक राज्य की सभी दुकानों के साइनबोर्ड मराठी में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अकोला में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने कमिश्नर को बयान देकर सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों में साइनबोर्ड मराठी में बनाने के लिए बाध्य करने को कहा है. अगले दो दिनों के बाद जिन दुकानों पर मराठी बोर्ड नहीं मिलेगा। इस बयान में एमएनएस ने चेतावनी दी है कि वे एमएनएस स्टाइल में ही विरोध प्रदर्शन करेंगे. दुकानों पर मराठी बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेडलाइन दिए जाने के बाद मनसे भी तैयार हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मनसे ने दुकानदारों को चेतावनी दी है.



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Fri, Nov 24 , 2023, 11:42 AM