Uniform Civil Code: निदा खान ने UCC का किया समर्थन, बोलीं- इससे तीन तलाक का डर खत्म होगा

Sat, Jul 01 , 2023, 02:52 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

बरेली: एक तरफ देश भर में मुस्लिम समुदाय (Muslim community) के लोग समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का विरोध कर रहे हैं. तमाम मौलवी और मौलाना विरोध में तकरीरें दे रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत परिवार (Ala Hazrat family in Bareilly) की बहू रहीं निदा खान ने इसका पुरजोर समर्थन किया है. पूर्व में तीन तलाक की लड़ाई लड़ चुकी निदा खान ने कहा कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं (Muslim women) का भविष्य सुरक्षित होगा. मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा तीन तलाक की तलवार लटकी रहती थी, लेकिन यह कानून उनके लिए एक मजबूत ढाल साबित होगा. इसी के साथ उन्होंने देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं से इस कानून के समर्थन करने की अपील की है.
निदा खान ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र भी लिखा है. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को तीन तलाक के बाद यूसीसी बिल लाने के लिए धन्यवाद दिया है. बता दें कि निदा खान उसी आला हजरत परिवार की बहू रह चुकी है, जिनकी बरेली में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है. इससे पहले निदा ने तीन तलाक के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी. उस समय तमाम मौलवी और मौलानाओं ने उनका विरोध भी किया था, बावजूद इसके वह पीछे नहीं हटीं. अब यूसीसी का समर्थन कर एक बार फिर से मौलवी और मौलानाओं के निशाने पर आ गई हैं.
निदा खान ने देश की सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर समान नागरिकता का समर्थन किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इन सभी महिलाओं से हस्ताक्षर कराने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा है. इसमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए लिखा है कि तीन तलाक की तलवार हमेशा मुस्लिम महिलाओं की गर्दन पर लगी रहती थी, लेकिन इस कानून के बनने से मुस्लिम महिलाओं की गर्दन इस तरह की दकियानुसी प्रथा से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी. निदा खान की आला हजरत बरेली हेल्पिंग सोसाइटी ने कहा कि अब तक मुस्लिम महिलाओं के अधिकार उनके पति कभी भी दूसरी पत्नी लाकर छीन लेते थे.
इससे पहली पत्नी के बच्चों से भी उनका हक अपने आप छीन जाता था. इस प्रथा का दंश वह खुद झेल चुकी है. निदा के मुताबिक उसके भी पति ने उसके सभी अधिकार छीनकर दूसरी पत्नी को दे दिए थे. उसने लड़ाई लड़ कर सर्वाइव कर लिया, लेकिन जो महिलाएं लड़ नहीं सकतीं, वह विधवा से भी बदतर जीवन जीने को मजबूर हो जाती हैं. लेकिन इस बिल के कानून बनते ही सभी मुस्लिम महिलाओं के ना केवल अधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि तीन तलाक का खतरा भी हमेशा के लिए टल जाएगा. उन्होंने देश की मुस्लिम महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि इस बिल का सभी को समर्थन करना चाहिए.

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