मुंबई। शिवसेना (Shiv Sena) के बागी विधायकों (rebel MLAs) को अन्य याचिकाओं के साथ अयोग्य ठहराए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में संयुक्त सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के लिए 29 जुलाई तक का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तीखी बहस हुई। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई एक अगस्त तक के लिए टाल दी है, लेकिन शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने मांग की कि राज्य में सत्ता की स्थिति जस की तस बनी रहे। फडणवीस ने अदालत के फैसले को स्पष्ट रूप से समझाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी में इस्तीफा देकर बड़ी गलती की है। उन्हें विधायिका में जाकर भाषण देना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) ने कहा कि उनकी क्या राय थी, क्या हुआ, आरोप क्या थे, यह सब सदन में आधिकारिक तौर पर बताया जाना चाहिए था।
मामले को बड़ी संविधान पीठ के पास जाना चाहिए - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
हम निश्चित तौर पर कोर्ट की सुनवाई से संतुष्ट हैं। क्योंकि हमारा पक्ष मजबूत है। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन जज ने एक अहम बयान दिया है कि क्या मामला संविधान पीठ के पास जाना चाहिए। इसलिए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में 1 अगस्त को अदालत के फैसले को देखना महत्वपूर्ण होगा।



Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Wed, Jul 20 , 2022, 05:04 AM