Trump to impose 10 percent additional tariffs: उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ट्रम्प ने शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की!

Sat, Feb 21 , 2026, 07:58 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आयात शुल्क संबंधी अपने आदेशों के खिलाफ अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के फैसले की अपने ढंग से व्याख्या करते हुए शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस समय लागू शुल्कों के अलावा 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे। इससे पहले आज ही दिन में जारी उच्चतम न्यायालय की ओर सैे बहुमत के फैसले के बाद बाद ट्रम्प ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, " मैं इस समय सामान्य रूप से लागू शुल्कों पर धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाने के एक आदेश निकालूंगा।"

गौरतलब है कि धारा 122 के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को गंभीर भुगतान संकट के समय 150 दिन के लिए 15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार है। भुगतान संकट ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है, जब देश निर्यात की तुलना में बहुत ज्यादा आयात कर रहा होता है। उच्चतम न्यायालय ने तीन के मुकाबलों छह जजों के बहुमत से दिये गये फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में प्राप्त अधिकारों के तहत ट्रम्प द्वारा पिछले साल लगाये गये शुल्कों को कानून का अतिक्रमण करार दिया और उसे रद्द कर दिया।

ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रावधानों के तहत लागू सभी शुल्क, धारा 232 और धारा 301 के तहत लागू शुल्क बरकार रहेंगे और पूरी ताकत के साथ प्रभावी रहेंगे। धारा 232 के तहत ट्रम्प ने पिछले साल जून में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्टील और एल्युमुनियम पर 50 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया था। उन्होंने धारा 301 के तहत तीन के बहुत से सामानों पर शुल्क बढ़ा दिये थे। ट्रम्प ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान फैसला सुनाने वाले जजों को “मूर्ख और चाटुकार” करार दिया।

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups