Govt Proposes New Rules : सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (gig and platform workers) को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड (Social Security Code) के तहत नए ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किए हैं। ड्राफ्ट नियमों में साफ शर्तें बताई गई हैं कि इन बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए गिग वर्कर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन काम करना होगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोशल सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल होने के लिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक साल में एक ही प्लेटफॉर्म या एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन काम करना होगा। जो वर्कर्स एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें उसी पीरियड में कुल 120 वर्किंग डे पूरे करने होंगे।
ड्राफ्ट नियमों (draft rules) में कहा गया है कि एक वर्कर को उस दिन से काम पर माना जाएगा जिस दिन से वह पैसे कमाना शुरू करता है, चाहे कमाई की रकम कितनी भी हो। अगर कोई वर्कर कई प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो उसके काम के दिन उन सभी प्लेटफॉर्म पर गिने जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई गिग वर्कर एक ही दिन तीन अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो इसे तीन अलग-अलग वर्किंग डे के रूप में गिना जाएगा।
प्रस्तावित नियमों में यह भी साफ किया गया है कि सभी गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के हकदार हैं, चाहे उन्हें सीधे किसी प्लेटफॉर्म ने हायर किया हो या वे सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम करते हों।
नए लेबर कानूनों के तहत, सरकार को गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने होंगे, साथ ही भविष्य में शुरू की जाने वाली किसी भी अतिरिक्त स्कीम का लाभ भी देना होगा।
इस प्लान के तहत, गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (Ayushman Bharat Health Insurance Scheme) के तहत कवर किया जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री ने पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लंबे समय में, वर्कर्स पेंशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जो उनके काम करने वाले प्लेटफॉर्म और खुद वर्कर्स द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करेगा।
ड्राफ्ट नियमों में 16 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी गिग वर्कर्स को आधार-लिंक्ड प्रोसेस के ज़रिए रजिस्टर करने की भी ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म अपने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डिटेल्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल पर सबमिट करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। इससे वर्कर्स को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, साथ ही एक फिजिकल या डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड मिल सकेगा।
इसके अलावा, सरकार ने एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया है। बोर्ड देश में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या का आकलन करेगा, प्लेटफॉर्म कंपनियों की नई कैटेगरी की पहचान करेगा, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए नियम बनाएगा। बोर्ड में पांच सरकार द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य होंगे जो एम्प्लॉयर ग्रुप्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे।
हालांकि, ड्राफ्ट नियमों में लगातार बेनिफिट्स के लिए एक ज़रूरी शर्त भी शामिल है। जो गिग वर्कर्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी एक प्लेटफॉर्म पर कम से कम 90 दिन या कई प्लेटफॉर्म पर 120 दिन काम नहीं करेंगे, वे 60 साल की उम्र के बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। प्रस्तावित नियम अभी ड्राफ्ट रूप में हैं और फाइनल लागू होने से पहले उनकी समीक्षा होने की उम्मीद है।



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