जयपुर। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग (Consumer Affairs Department) द्वारा राज्य में दीपावली त्योहार (Diwali festival) के मद्देनजर चलाये गये उपभोक्ता संरक्षण अभियान के तहत सातवें दिन 71 संस्थानों का निरीक्षण किया गया और उन पर 53 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया ।
विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि इनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत चार संस्थानों और सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर 23 संस्थानों के खिलाफ मामले दर्ज करके मौके पर ही नोटिस जारी करके 53 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही चार कांटे जब्त किये गये। सूत्रों ने बताया कि 13 अक्टूबर से चलाये गये इस अभियान में कुल 596 संस्थानों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत निरीक्षण किया गया। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 59 और सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर 319 संस्थानों के खिलाफ मामले दर्ज करके मौके पर ही नोटिस जारी किये गयये और आठ लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया ।
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