पटना : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly elections) के मद्देनज़र चुनाव आयोग (Election Commission) ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर निःशुल्क प्रसारण और प्रसारण समय आवंटित करने के निर्देश जारी किये हैं। यह पहल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इस बार आयोग ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुये डिजिटल टाइम वाउचर जारी किये हैं, जिसे एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से संबंधित राजनीतिक दलों को प्रदान किया गया है। ये वाउचर उन सभी पार्टियों को दिये गये हैं जो बिहार में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं।
प्रसारण और प्रसारण की अवधि प्रत्येक चरण में उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि से लेकर मतदान से दो दिन पहले तक तय की गई है। वास्तविक प्रसारण और प्रसारण का कार्यक्रम चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा। हर पात्र राजनीतिक दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर 45 मिनट का बुनियादी (बेस) समय निःशुल्क दिया जायेगा। यह समय राज्य के क्षेत्रीय नेटवर्क पर समान रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
इसके अलावा पूर्व विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी दिया गया है। राजनीतिक दलों को अपने भाषणों के ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पूर्व में जमा करनी होंगी। रिकॉर्डिंग केवल प्रसार भारती की ओर से अनुमोदित तकनीकी मानकों वाले स्टूडियो में या दूरदर्शन या आकाशवाणी केंद्रों पर ही की जा सकती है। प्रसार भारती की ओर से दो विशेष पैनल चर्चा या बहस कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होंगे। प्रत्येक पात्र राजनीतिक दल इनमें एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है। इन कार्यक्रमों का संचालन प्रमाणित संचालक (मॉडरेटर) द्वारा किया जायेगा।
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Thu, Oct 16 , 2025, 12:26 PM