लातूर। महाराष्ट्र में लातूर नगर परिषद (Latur Municipal Council) ने त्योहारों के मौसम (Festive Season) में लोगों को राहत देते हुए दिवाली रियायत योजना (Diwali Concession Scheme) के तहत बकाया संपत्ति कर पर 80 प्रतिशत जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है। परिषद की आयुक्त एवं प्रशासक मानसी ने कहा कि यह पहल बकाया संपत्ति मालिकों के लिए अपना बकाया चुकाने का अंतिम अवसर है। उन्होंने नागरिकों से इस सुविधा का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। कराधान विभाग (Taxation Department) के अनुसार, व्यापक कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत से ही कई प्रोत्साहन उपाय लागू किए गये हैं। इन प्रयासों और कई अपीलों के बावजूद बड़ी संख्या में संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपना बकाया भुगतान नहीं किया है।
इस संदर्भ में नगर निगम ने संपत्ति ज़ब्ती अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस दिवाली कर राहत को भी बढ़ा दिया है। नयी योजना के तहत, जो लोग 15 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच एक किस्त में अपना पूरा बकाया चुकाते हैं, उन्हें जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह छूट योजना पूरी तरह से अस्थायी है और इसे समय सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने संपत्ति मालिकों से अपील की कि वे अपनी संपत्तियों पर ज़ब्ती या वसूली की कार्रवाई से बचने के लिए अपना बकाया समय पर चुकाकर प्रशासन का सहयोग करें।
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Wed, Oct 15 , 2025, 07:25 PM