पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने विदेशी मुद्रा डॉलर की तस्करी के जुर्म में गुरुवार को तीन विदेशी महिलाओं को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ चार- चार हजार रूपयों का जुर्माना भी किया।
आर्थिक अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद म्यांमार ( यांगून) की तीन महिलाओं नवेनी थान, ए सैंडल और ए थिदार को भारतीय दंड विधान के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार 19 जनवरी 2020 को सीमा शुल्क के अधिकारियों ने गया जी स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूचना के आधार पर छापेमारी की और दोषियों को तीन लाख ग्यारह हजार चार सौ यू एस डॉलर के साथ गिरफ्तार किया था। दोषी महिलाएं गया जी से म्यांमार( यांगून ) जाने के लिए हवाई जहाज पर सवार होने वाली थी। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।
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