Virar Building Collapse : विरार में इमारत ढहने से अब तक 15 लोगों की मौत, बिल्डर गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

Thu, Aug 28 , 2025, 12:58 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Ramabai Apartment building collapsed in Virar : विरार बिल्डिंग हादसे में एनडीआरएफ की टीम (NDRF team) ने अब तक 24 लोगों को बचाया है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। नौ लोगों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना को 32 घंटे बीत जाने के बावजूद, एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर तलाशी अभियान (search operation) चला रही है। इस बीच, वसई-विरार नगर निगम (Vasai-Virar Municipal Corporation) ने आखिरकार विरार पुलिस स्टेशन में इस इमारत का निर्माण करने वाले बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (case of culpable homicide) और एमआरटीपी (MRTP) का मामला दर्ज कर लिया है।

मंगलवार रात विरार पूर्व के विजयनगर इलाके (Vijaynagar area) में रमाबाई अपार्टमेंट की इमारत का एक हिस्सा (Ramabai Apartment building collapsed) ढह गया। इस हादसे में कई परिवार इमारत के मलबे में दब गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और वसई-विरार नगर निगम की दमकल गाड़ियाँ उनकी तलाश के लिए बचाव और राहत अभियान चला रही हैं। शुरुआत में जेसीबी जैसी मशीनें मौके पर नहीं पहुँच पाईं, जिससे मलबा हटाने में दिक्कत हुई। हालाँकि, दोपहर में पास की चॉल को खाली करा दिया गया और इमारत के कुछ हिस्सों को गिरा दिया गया, जिससे बचाव अभियान में तेज़ी आई।

15 लोगों की मौत, 9 का इलाज जारी
घटना को 32 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और अब तक 24 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। नगर निगम ने बताया है कि इनमें से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि नौ लोगों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फ़िलहाल, बचाव अभियान जारी है और प्रशासन ने कहा है कि बाकी फंसे हुए नागरिकों को जल्द ही निकाल लिया जाएगा।

बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज
वसई विरार नगर निगम ने आखिरकार विरार पुलिस स्टेशन में इस इमारत का निर्माण करने वाले बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विरार पुलिस ने कंस्ट्रक्शन व्यवसायी नितल गोपीनाथ साने को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ज़मीन के सिलसिले में भी मामला दर्ज किया गया है। दोनों ने वर्ष 2008 से 2009 के बीच एक चार मंजिला अनधिकृत इमारत का निर्माण किया था। इस इमारत में 54 फ्लैट और चार घर थे। महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम की धारा 52, 53 और 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है और यह मामला बीएनएस की धारा 105 के तहत दर्ज किया गया है।

 

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