चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने पंजाब में तरनतारन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन (Special Summary Revision) के लिए कार्यक्रम जारी किया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सिबिन सी ने बुधवार को बताया कि सारांश संशोधन एक जुलाई को अर्हक तिथि के रूप में मानते हुए किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन दो सितंबर को, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि दो से 17 सितंबर तक, 25 सितंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा। सिबिन सी ने बताया कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष सारांश संशोधन के संबंध में पंजाब के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहले ही विस्तृत सूचना जारी कर दी गयी है।
उन्होंने कहा, “ चुनाव आयोग प्रत्येक पात्र मतदाता को नामांकन और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है। विशेष सारांश संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि तरनतारन में उपचुनाव से पहले मतदाता सूची सटीक, समावेशी और पारदर्शी हो। हम तरनतारन के मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि वे अपनी प्रविष्टियों का सक्रिय रूप से सत्यापन करें, यदि आवश्यक हो तो दावे या आपत्तियां दर्ज करें और सुधार और नामांकन के लिए इस अवसर का पूरा उपयोग करें। ”



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Wed, Aug 20 , 2025, 07:36 PM