चंडीगढ़। पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद (Tarunpreet Singh Saund) ने शुक्रवार को बताया कि पंजाब सरकार ने मजदूरों के बच्चों के लिए वजीफा योजना के तहत दो साल की सेवा शर्त को खत्म कर दिया है। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि यह कदम मजदूर बिरादरी के लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि पहले दो साल की सेवा शर्त अनिवार्य थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला कल देर शाम पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की 55वीं बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वजीफा योजना (Stipend Scheme) मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मंत्री ने बताया कि मजदूर वजीफा योजना का लाभ अंशदान देने के दिन से ही उठा सकते हैं। बैठक में जमीनी स्तर पर योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने सहित कई महत्वपूर्ण पहल की गई। सोंद ने कहा कि जागरूकता गतिविधियों और शिविरों के आयोजन के लिए दो करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है, जिसमें जागरूकता गतिविधियों के लिए एक करोड़ रुपये और श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यस्थलों पर शिविर लगाने के लिए एक करोड़ रुपये शामिल हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि शगुन योजना (Shagun scheme) का लाभ पाने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब श्रमिक धार्मिक स्थल और विवाह संपन्न कराने वाले धार्मिक व्यक्तियों की तस्वीरें जमा करके शगुन योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से श्रमिकों को पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मंत्री ने पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड की तिमाही बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड की वित्तीय सेहत को और बेहतर बनाने के लिए फंड अंशदान की राशि एक अप्रैल, 2025 तक बढ़ा दी जाएगी। बैठक में श्रम सचिव मनवेश सिंह सिद्धू, श्रम आयुक्त राजीव कुमार गुप्ता, कारखाना संयुक्त निदेशक नरिंदर सिंह, सहायक कल्याण आयुक्त गौरव पुरी, संयुक्त निदेशक कनु थिंद तथा उद्योग, वित्त एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।



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