चिसीनाउ, 14 दिसंबर (वार्ता)। मोल्दोवा (Moldova) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को पोबेडा (विजय) विपक्षी गठबंधन के भगोड़े नेता इलान शोर (Leader Ilan Shor) के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हवाला कारोबार के आरोप में 15 साल की जेल (Jail) की सजा सुनायीई।
गौरतलब है कि चिसीनाउ की एक अदालत (court) ने पहले शोर को देश के बैंकों (Banks) से एक अरब डॉलर के कथित गबन के लिए 2023 में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी, और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। शोर ने इस फैसले को "गैरकानूनी और अपमानजनक" बताया और कहा कि वह इसका पालन नहीं करेंगे। उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
अदालत के फैसले में कहा गया , "न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से वकीलों द्वारा दायर अपील (13 अप्रैल, 2023 को चिसीनाउ अपील न्यायालय के निर्णय के खिलाफ) को खारिज कर दिया । बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी पर्याप्त तर्क, यानी, जो निर्णय को प्रभावित कर सकते थे, प्रक्रियात्मक आधार पर निराधार या अस्वीकार्य माने गए। शेष तर्क, जिनमें साक्ष्य की अस्वीकार्यता के बारे में तर्क शामिल हैं, स्पष्ट रूप से निराधार हैं या अपीलीय उदाहरण द्वारा पर्याप्त रूप से विवादित हैं और आगे विवाद की आवश्यकता नहीं है।"
उधर, शोर ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति मैया सैंडू के शासन के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "सैंडू गिरोह ने मोल्दोवा की संप्रभुता को पश्चिम को बेच दिया है, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, चुनावों और जनमत संग्रह में धांधली की है, तथा अब यह झूठे आरोपों पर सजा सुना रहा है... हम गणतंत्र की स्वतंत्रता और मोल्दोवा के लोगों के लिए एक सभ्य जीवन के लिए दोगुनी ऊर्जा के साथ लड़ना जारी रखेंगे।"
उल्लेखनीय है कि शोर 2014 में माल्दोवा के तीन बैंक - बैंका डे इकोनॉमी, बैंका सोशला और यूनीबैंक में एक अरब की धोखाधड़ी में शामिल पाए गए थे। शोर को जून 2017 में उनकी संदिग्ध संलिप्तता के लिए 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और मोल्दोवा छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
फरवरी 2019 के संसदीय चुनावों के बाद शोर मोल्दोवा छोड़कर इज़रायल चले गए और अगस्त में उनकी संसदीय प्रतिरक्षा छीन ली गई। मोल्दोवा उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। वहीं, इजरायल ने कहा कि अंतिम फैसला आने के बाद वह इस बात पर विचार करेगा कि उसे सौंप दिया जाए या इजरायल में ही सजा काटनी पड़ेही।



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Sat, Dec 14 , 2024, 09:53 AM