तमिलनाडु। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रमुख के अन्नामलाई(K Annamalai) उस समय मुश्किल में पड़ गए जब राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ मामला (police registered a case) दर्ज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो समूहों के बीच धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में धर्मपुरी जिले के बोम्मिडी पुलिस स्टेशन (Bommidi police station) में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, के अन्नामलाई पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 ए (धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित), 504 (सार्वजनिक शांति को भड़काना), और 505 (2) (वर्गों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देना) के तहत आरोप लगाया गया है। पूजा स्थल के भीतर लोगों की)।
रिपोर्टों में कहा गया है कि तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के खिलाफ आरोप ईसाई युवाओं के एक समूह के साथ विवाद के बाद लगाए गए हैं, जिन्होंने बोम्मिडी में सेंट लूर्डेस चर्च के बाहर एन मन एन मक्कल में उनकी रैली के दौरान एक चर्च में उनके प्रवेश पर सवाल उठाया था। इससे पहले के अन्नामलाई के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने झूठे आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मानहानि मामले में सीएम के कानूनी प्रतिनिधि जी देवराजन ने मीडिया से कहा था,"14 अप्रैल को प्रेस वार्ता के दौरान, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ कई शिकायतें कीं, जो सुशासन दे रहे हैं। उन आरोपों का कोई सबूत नहीं है।" और एक तरह से, इसने मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। इसलिए, सरकार द्वारा जारी जी.ओ. (सरकारी आदेश) के अनुसार, आज, मुख्यमंत्री की ओर से, मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया है।"
14 अप्रैल को, अन्नामलाई ने सीएम स्टालिन और उनके परिवार पर उंगली उठाते हुए 'डीएमके फाइल्स' जारी की। भाजपा के आरोपों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके ने अन्नामलाई को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजकर सीएम और उनके परिवार के सदस्यों से झूठे भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।



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Thu, Jan 11 , 2024, 11:09 AM