Rahul Gandhi Parliament Membership: मोदी सरनेम केस में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की रोक लगने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद (Parliament) सदस्यता बहाल हो गई है. इससे जुड़ी अधिसूचना जारी हो गई है. लोकसभा (Lok Sabha) सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी का कद और बढ़ जाएगा. पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब संसद सदस्यता की बहाली से उनकी ताकत और बढ़ गई है. राहुल गांधी आज संसद में पहुंच केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस समेत पूरे I.N.D.I.A. गठबंधन में जोश देखा जा रहा है.
जान लें कि लोकसभा में आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी दोषिसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था. लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के बाद दिल्ली, 10 जनपथ के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाया.
संसद सदस्यता बहाल होने से ठीक पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'मंडी में मंदी क्यों? ये जानने आजादपुर मंडी में मजदूरों, व्यापारियों और किसानों से मुलाकात की. जटाशंकर एक मजदूर हैं, जो इस काम के कारण एक साल से ज्यादा से घर नहीं जा पाए हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं. जाएं भी तो कैसे, काम छूटा तो पैसे कट जाएंगे और इस महंगाई में गुजारा और मुश्किल हो जाएगा. एक दुकानदार ने ये भी बताया कि नुकसान के कारण हफ्ते में दो से तीन रातें भूखे ही सोना पड़ता है. देश के गरीबों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर, सरकार उन्हें सुन तक नहीं रही है. समय बदलेगा, भारत जुड़ेगा, गरीबों के आंसू पोछे जाएंगे. यह पूरी बातचीत मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें.'
गौरतरब है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज बहाल हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है. उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कठेरिया को अदालत ने दंगा करने और लोगों को चोट पहुंचाने के एक पुराने मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई है.



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Mon, Aug 07 , 2023, 10:41 AM