‘जरूरत पड़े तो CM योगी से किराए पर लें बुलडोजर’ कोलकाता में अवैध निर्माण पर HC की सख्त टिप्पणी

Sat, Jul 29 , 2023, 12:56 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

पश्चिम बंगाल. कोलकाता में चल रहे अवैध निर्माण पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति (bulldozer policy) को लेकर टिप्पणी की है. कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय (Abhijit Gangopadhyay) ने शुक्रवार को अवैध निर्माण से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील से कहा, “अगर जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से कुछ बुलडोजर किराए पर लें.” कोलकाता के मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरोध में एक महिला ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कोलकाता की एक महिला ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और आरोप लगाया गया था पुलिस और प्रशासन काम नहीं कर रहा है और वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं.
जज ने कहा, “एक या दो नहीं, ऐसे कई मामले हो रहे हैं.” उस वक्त जज ने सुनवाई में मौजूद नगर पालिका के वकील से कहा, “अगर जरूरी हो तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाओ.” उसके बाद ही जज ने यूपी के सीएम योगी से बुलडोजर किराये पर लेने की बात कही.
मैं जानता हूं गुंडों को कैसे किया जाता है अनुशासित
न्यायाधीश ने आगे कहा कि पुलिस और नगर पालिका की कोशिश के बावजूद वे अक्सर कार्य करने में असमर्थ होते हैं. क्योंकि उन्हें दूसरे के प्रेशर में काम करना पड़ता है. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, ”मैं पुलिस और नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा.” उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन पर बाहरी प्रेशर है और उनके प्रेशर में उन्हें काम करना पड़ता है.
इसके बाद जज का अहम बयान आया, ”कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गुंडागर्दी विरोधी विंग के अधिकारी जानते हैं कि गुंडों को कैसे अनुशासित किया जाए. जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक बार फिर कोलकाता नगर पालिका को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
जज की टिप्पणी पर बयानबाजी तेज
दूसरी ओर, जस्टिस गंगोपाध्याय की टिप्पणी आने के बाद टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि वास्तव में जस्टिस गंगोपाध्याय लोकप्रियता चाहते हैं. उन्हें बंगाल बीजेपी पर भरोसा नहीं है. इसलिए वह कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि बंगाल सरकार को बुलडोजर की जरूरत हुई तो वह सरकार के पास है. दूसरी ओर, कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि उनकी सरकार बुलडोजर नीति पर विश्वास नहीं करती है. वह कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान करना चाहती हैं. वहीं, बंगाल भाजपा के मीडिया प्रभारी शिशिर बजौरिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोलकाता के हाईकोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर ला सकेत हैं. बंगाल सरकार अवैध निर्माण को संरक्षण देती है, क्योंकि इसमें टीएमसी की मिलीभगत होती है.

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